गोवा में गर्भवती महिलाओं के फिल्मों की शूटिंग करने पर प्रतिबंध
पणजी, 25 जून (आईएएनएस)। गोवा में एक नोडल राज्य सरकार एजेंसी द्वारा जारी नए एसओपी नियमों के हिस्से के रूप में गोवा में शूटिंग के लिए फिल्म क्रू सदस्यों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल करना अनिवार्य कर दिया गया है, यहां तक कि राज्य में गर्भवती महिलाओं के शूटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राज्य सरकार का निकाय एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा यह एसओपी जारी किया गया है, जो राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति देने और मानदंडों को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में सभी फिल्म शूट के लिए एक ऑनसाइड कोविड-19 हेल्प डेस्क होना चाहिए।
सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सतीजा द्वारा जारी किए गए दिशा-निदेशरें में कहा गया है, शूटिंग, अनुमतियों और संबंधित सहायक गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टाल होना अनिवार्य है.. शूटिंग खुले क्षेत्रों में आवासीय और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर किए जाने को तरजीह दिय जाता है।
इसमें आगे कहा गया, किसी भी गर्भवती महिला को सेट पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी की पत्नी गर्भवती हैं, तो उन्हें तभी अनुमति दी जा सकती है यदि कर्मचारी शूटिंग की अवधि के दौरान घर से दूर है और सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करता है।
एसओपी फिल्म कास्टिंग के निर्देशकों को फिजिकल ऑडिशन नहीं करने की सलाह देता है और इसके बजाय निर्देश दिया है कि शूटिंग के लिए कास्टिंग ऑनलाइन या वीडियो के माध्यम से की जानी चाहिए।
इसमें सेट और शूटिंग के सभी उपकरणों को भी सैनिटाइज करने पर महत्व दिया गया है।
Created On :   25 Jun 2020 3:30 PM IST