प्रभास एपिसोड से पहले, ओटीटी प्लेटफॉर्म को अनस्टॉपेबल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की सुरक्षा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगू ओटीटी प्लेटफॉर्म अरहा का स्वामित्व रखने वाली अरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बुधवार को सभी वेबसाइटों और ब्रॉडकास्टरों और दुनिया में बड़े पैमाने पर टॉलीवुड स्टार नंदमूरि बालकृष्ण के टॉक शो अनस्टॉपेबल को प्रसारित करने से रोकने का आदेश प्राप्त किया। कंपनी ने हाल ही में बाहुबली सुपरस्टार, प्रभास की विशेषता वाले टॉक शो एपिसोड के अवैध और अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए जॉन डो मुकदमा दायर करके दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह एपिसोड शुक्रवार, 30 दिसंबर को स्ट्रीम होने वाला है और इसके प्रोमो के अनुसार, इसमें प्रभास आदि पुरुष की अपनी सह-कलाकार सीता यानी कृति सैनन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों के रोमांटिक रूप से जुड़े होने की व्यापक अफवाह के बाद इस एपिसोड ने दर्शकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा की है।
हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे के अनुसार, कंपनी एपिसोड के लिए पर्याप्त दर्शकों की संख्या की उम्मीद करती है, जिससे काफी मौद्रिक लाभ होगा। टॉक शो श्रृंखला के निर्माण और प्रचार के पर पहले ही 17 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने पहचान की गई दुष्ट वेबसाइटों और टॉक शो के भविष्य के एपिसोड और सीजन का उल्लंघन न करने का आदेश पारित किया। कंपनी द्वारा टॉक-शो श्रृंखला में किए गए निवेश को ध्यान में रखते हुए जज ने अपने फैसले में कहा, कोई भी अवैध प्रसारण उसके मौद्रिक हित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और टॉक शो के मूल्य को भी कम करेगा।
फैसले पर टिप्पणी करते हुए आनंद और नाइक के संयुक्त प्रबंध भागीदार, वकील अमीत नाइक ने कहा : फिल्मों, वेब श्रृंखला और मनोरंजन सामग्री की चोरी हमेशा मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा खतरा रही है। उन्होंने बताया कि अनस्टॉपेबल के मामले में उल्लंघनकारी लिंक शो और उसके एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो के रिलीज होने से पहले ही उपलब्ध करा रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बेहद सराहनीय है।
अनस्टॉपेबल को पहली बार 4 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया था और फरवरी 2022 में इसका समापन हुआ। सीजन 1 की सफलता को देखते हुए अहा ने इस साल अक्टूबर में सीजन 2 लॉन्च किया। कानूनी फर्म के अनुसार, यह आदेश मूल सामग्री के संबंध में किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा प्राप्त अपनी तरह का पहला आदेश है।
(आईएएनएस)
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Created On :   30 Dec 2022 2:00 AM IST