मद्रास हाईकोर्ट में कमल हासन के खिलाफ याचिका, जल्द ही आएंगे वाराणसी

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मद्रास हाईकोर्ट में कमल हासन के खिलाफ याचिका, जल्द ही आएंगे वाराणसी
मद्रास हाईकोर्ट में कमल हासन के खिलाफ याचिका, जल्द ही आएंगे वाराणसी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के सुपरस्टार कमल हासन ने अपने को एक ‘सिटीजन के’ ब्रांड के तहत पेश किया है। कमल हासन राजनीति में कदम रख रहे हैं। यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की दिशा आने वाले महीनों में बदल जाएगी। खबर है कि कमल हासन ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए मिले चंदे को लौटाने का निर्णय लिया है। एक तमिल मैगजीन में लिखे अपने लेख में उन्होंने कहा कि वो पार्टी बनाने के लिए चंदे में जो रुपए मिले हैं उन्हें वापस कर देंगे। अभिनेता जल्दी ही वाराणसी का दौरा भी करेंगे।  

याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई

बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट में कमल हासन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। जिसमें एक तमिल पत्रिका में हिंदू आतंकवाद वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग रखी गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस रमेश ने सरकारी वकील को पुलिस प्रशासन से निर्देश लेने का आदेश दिया। कोर्ट अब इस याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। 

चंदे की रकम करूंगा वापस

वहीं कमल हासन ने अपने लेख में कहा कि "मुझे लोग रुपए और खत भेज रहे हैं, लेकिन मैं अब इसको स्वीकार करता हूं, तो यह कानून के खिलाफ होगा। इसलिए मैं चंदे की रकम को लौटा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बनाने के लिए मिले चंदे को वापस करने का यह मतलब नहीं हैं कि मैं पीछे हट रहा हूं। मैं पहले इसका बुनियादी सिद्धांत तैयार करना चाहता हूं। कमल हासन ने कहा कि "मेरे प्रशंसक लोगों की भलाई के लिए अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। हकीकत यह है कि मैं इतने ज्यादा रुपयों का मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा"।  

वाराणसी में 22 नवंबर को होगी सुनवाई

कमल हासन ने साफ किया कि वे वाराणसी का दौरा करने जाएंगे, उन्होंने कहा कि "फिल्म "हे राम" की शूटिंग के दौरान मैं वहां रहां हूं।" बता दें कि हिंदू संगठनों को आतंकवादी कहने के बाद विवादों से घिरे कमल हासन केस लड़ने काशी आएंगे। उनके खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में 22 नवंबर को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार, खुशहाल नगर निवासी वकील कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने वकील कमलेश की अर्जी पर प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद इसे परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। 

Created On :   17 Nov 2017 8:22 AM IST

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