बिहार में कोरोना की 3 नए जिलों में दस्तक
पटना, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। बिहार में कोरोना का संक्रमण अब नए जिलों में फैलने लगा है। प्राणघातक वायरस ने पूर्वी चंपारण, बांका और सारण जिलों में भी दस्तक दे दी है। इस बीच मुंगेर, सीवान, नालंदा और पटना में कई हॉटस्पॉट बन गए हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग सभी एहतियाती कदम उठा रहे हैं, लेकिन संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़ी है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मुंगेर के 6 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 176 हो गई है। मुंगेर में शुक्रवार को पॉजिटिव पाए गए लोगों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित 18 जिलों में सबसे अधिक 37 मामले मुंगेर जिले में सामने आए हैं, जबकि नालंदा में 31 और सीवान में 30 मामले प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा पटना में 24, गया में पांच, बेगूसराय में नौ, गोपालगंज में तीन, बक्सर में आठ, रोहतास में सात, नवादा में तीन, भागलपुर में पांच, कैमूर में आठ तथा पूर्वी चंपारण, बांका, भोजपुर, सारण, लखीसराय एवं वैशाली में एक-एक मामला सामने आया है।
इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण उत्पन्न स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 69 लाख से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया गया है।
इधर, हॉटस्पॉट बने मुंगेर, नालंदा, सीवान और पटना जिले के संबंधित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया है तथा इन क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में पॉजिटिव मिलने वाले अधिकांश मामले संक्रमितों के बीच संपर्क के कारण बढ़े हैं।
बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब घर से निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस की आपदा के समय सरकार की ओर से इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामले हालांकि हर रोज सामने आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत तथा 2020 के बिहार महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम में प्रदत्त शक्ति के तहत यह आदेश दिया जाता है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दंड के भागी होंगे।
Created On :   24 April 2020 3:31 PM IST