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तमिलनाडु सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द की, कहा-सभी पास

हाईलाइट
- तमिलनाडु सरकार ने 10वीं की परीक्षा रद्द की, कहा, सभी पास
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने मंगलवार को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए कक्षा 10वीं की पब्लिक परीक्षा को रद्द कर दिया और सभी विद्यार्थियों को पास घोषित कर दिया। इसकी घोषणा करते हुए पलनीस्वामी ने कहा कि छात्रों के अंकों की गणना उनकी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों और उनकी स्कूल उपस्थिति के आधार पर की जाएगी।
पलनीस्वामी ने कहा कि 80 प्रतिशत अंक छात्रों द्वारा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर और 20 प्रतिशत उनके स्कूल में उपस्थिति के आधार पर होंगे।मद्रास हाईकोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का हवाला देते हुए कि सरकार को 15 जून से परीक्षा आयोजित करने पर पुनर्विचार करना चाहिए और विशेषज्ञों की यह बात माननी चाहिए कि निकट भविष्य में कोरोनोवायरस संक्रमण के दर में कमी नहीं आएगी, पलनीस्वामी ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे का विस्तार से अध्ययन किया है।
उन्होंने कहा कि वायरस का संक्रमण चेन्नई और कुछ अन्य जिलों में बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों की बचे विषय की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। पलनीस्वामी ने कहा कि कक्षा 12 के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा, जिन्होंने पहले परीक्षा पास नहीं की थी, उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है और इन्हें बाद में परिस्थिति के आधार पर आयोजित किया जाएगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।