इस्लामाबाद में पाक नेवी गोल्फ कोर्स के निर्माण को कोर्ट ने अवैध ठहराया
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने संघीय राजधानी में नेवी गोल्फ कोर्स के निर्माण को अवैध घोषित करने वाले एक मामले में अपना लिखित फैसला सुनाया है।
मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने मार्गल्ला हिल्स नेशनल पार्क में अतिक्रमण से संबंधित मामले में एक विस्तृत फैसला जारी किया। फैसले में इस्लामाबाद स्थित पर्यावरण आयोग की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने नेवी गोल्फ कोर्स के निर्माण को अवैध घोषित किया और रक्षा मंत्रालय से जांच करने को कहा।
अदालत ने रक्षा सचिव को राष्ट्रीय खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नेवी गोल्फ क्लब का फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यान में 8,068 एकड़ भूमि पर पाकिस्तानी सेना निदेशालय के स्वामित्व के दावे को भी खारिज कर दिया और मोनल रेस्तरां के साथ पाकिस्तानी सेना फार्म निदेशालय के पट्टे के समझौते को अवैध घोषित कर दिया।
राज्य और सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे मार्गल्ला हिल्स की रक्षा करें, और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अदालत ने फैसले में कहा।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मार्गल्ला हिल्स के संरक्षित क्षेत्र को खराब करने में एक राज्य एजेंसी की संलिप्तता विडंबनापूर्ण है, अदालत ने फैसला सुनाया, यह कानून के शासन को कम करने का एक आदर्श मामला था।
अदालत ने फैसला सुनाया कि आगे इस तरह के विनाश को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
(आईएएनएस)
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Created On :   13 July 2022 7:01 PM IST