अदालत ने अनशन कर रहे फिलीस्तीनी कैदी को नहीं किया रिहा

Israeli court did not release Palestinian prisoner who was fasting
अदालत ने अनशन कर रहे फिलीस्तीनी कैदी को नहीं किया रिहा
इजराइल अदालत ने अनशन कर रहे फिलीस्तीनी कैदी को नहीं किया रिहा
हाईलाइट
  • आरोप है कि खलील अवदेह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का आतंकवादी है

डिजिटल डेस्क, यरुशलम। इजरायल की सैन्य अदालत ने एक फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने की अपील खारिज कर दी, जिसका स्वास्थ्य बिना नजरबंदी के विरोध में 165 दिनों की भूख हड़ताल के कारण बिगड़ रहा है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इजराइल के हारेत्ज दैनिक का हवाला देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति इयाल यिनोन ने फैसला सुनाया कि खलील अवदेह की बिगड़ती चिकित्सा स्थिति के बावजूद, वह उसकी रिहाई की अनुमति नहीं देंगे।

न्यायाधीश ने कहा कि अवदेह के स्वास्थ्य में सुधार होना या बिगड़ना उसके ऊपर निर्भर करता है। अदालत केवल यह उम्मीद कर सकती है कि वह अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देगा।

अवदेह के वकील अहलम हद्दाद ने पुष्टि की कि अपील खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वह उसे रिहा करने के प्रयास में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

अवदेह की तबीयत बिगड़ने के बाद पिछले बुधवार को उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इजराइल का कहना है कि खलील अवदेह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का आतंकवादी है, जबकि उसने इन सब आरोपों से इनकार किया है।

इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह ने इस महीने की शुरुआत में गाजा पट्टी में तीन दिनों की भारी लड़ाई को समाप्त करने के लिए मिस्र की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के हिस्से के रूप में उसकी रिहाई की मांग की, लेकिन एक सदस्य के रूप में उसकी पहचान नहीं की।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   16 Aug 2022 9:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story