पाक सीनेट में मातृत्व-पितृत्व अवकाश को अनुमति देने वाला विधेयक पास
- पाक सीनेट में मातृत्व-पितृत्व अवकाश को अनुमति देने वाला विधेयक पास
इस्लामाबाद, 28 जनवरी (आईएएनएस)। पाकिस्तानी सीनेट ने मातृत्व-पितृत्व अवकाश की अनुमति देने वाला विधेयक पास कर दिया है। यह विधेयक नियोक्ताओं के लिए इसे कनूनी रूप से अनिवार्य बनाता है कि वे कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश दें।
डॉन न्यूज के अनुसार, मातृत्व और पितृत्व अवकाश विधेयक 2018 के अनुसार, संघीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों में यह छुट्टी की नीति लागू होगी।
पारित विधेयक के अनुसार, पहले बच्चे के जन्म के समय मातृत्व अवकाश के लिए महिलाओं को 180 दिन, दूसरी बार 120 दिन और तीसरे बच्चे के जन्म के समय 90 दिन का अवकाश दिया जाएगा। वहीं पुरुषों की बात करें तो उन्हें पितृत्व के लिए तीनों ही बार क्रमश: 30 दिनों का अवकाश मिल सकेगा।
अब इस विधेयक पर नेशनल असेम्बली में बहस होगी। सत्र को संबोधित करते हुए, सीनेटर मैरी ने कहा कि महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सीनेट में भी महिलाओं को इतने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहा जाता है।
Created On :   28 Jan 2020 8:01 AM GMT