रावलपिंडी केंद्रीय कारागार में कैदियों से मिलने की अनुमति

Permission to meet prisoners in Rawalpindi Central Jail
रावलपिंडी केंद्रीय कारागार में कैदियों से मिलने की अनुमति
रावलपिंडी केंद्रीय कारागार में कैदियों से मिलने की अनुमति
हाईलाइट
  • रावलपिंडी केंद्रीय कारागार में कैदियों से मिलने की अनुमति

रावलपिंडी, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगभग चार महीनेसे बंद रावलपिंडी केंद्रीय कारागार को कैदियों से मिलने आने वाले लोगों के लिए खोल दिया गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जेल प्रशासन ने बुधवार को सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत आयोजित होने वाली बैठकों की एक अनुसूची जारी की।

नए नियमों के तहत, केवल परिवार के सदस्य ही जेल में कैदी से मिल सकते हैं। बच्चों और बुजुर्ग को मिलने की अनुमति नहीं है।

जेल अधिकारियों ने कैदियों पर लगे आरोपों के आधार उनसे मिलने के दिनों को तय किया है।

धोखाधड़ी, डकैती, आतंकवाद जैसे आपराधिक मामलों में कैद अपराधियों और मौत की सजा पाने वाले लोग सोमवार को अपने परिवार से मिल सकते हैं।

हत्या या राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) मामलों का सामना करने वाले या वर्तमान में दोषी ठहराए गए कैदियों के परिवार मंगलवार मिल सकते हैं।

अपहरण, बलात्कार और आतंकवाद के मामलों में लिप्त कैदियों को उनके परिवार बुधवार को मिल सकते हैं, जबकि गुरुवार को विदेशियों और महिला अपराधियों के परिवार अडियाला जेल में मिल सकते हैं।

शुक्रवार को छोटे अपराधियों के परिवारों के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि शनिवार को उन कैदियों के लिए आवंटित किया गया है जो 25 साल या उससे कम उम्र के हैं।

Created On :   16 July 2020 9:00 AM GMT

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