कनाडा सुप्रीम कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला, सेक्स के दौरान पार्टनर के कहने पर कंडोम न इस्तेमाल करना रेप समझा जाएगा

कनाडा सुप्रीम कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला, सेक्स के दौरान पार्टनर के कहने पर कंडोम न इस्तेमाल करना रेप समझा जाएगा
कंडोम न लगाना पड़ा महंगा कनाडा सुप्रीम कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला, सेक्स के दौरान पार्टनर के कहने पर कंडोम न इस्तेमाल करना रेप समझा जाएगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसको जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि संबंध बनाते समय अगर पार्टनर कंडोम इस्तेमाल करने के लिए कहती है फिर भी शख्स नहीं लगाता है तो इसे योनि उत्पीड़न माना जाएगा और रेप समझा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले का दुनियाभर में चर्चा है।

जानें क्या था मामला?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर फैसला सुनाया है, वह महिला व एक पुरूष से जुड़ा हुआ मामला था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 में महिला व एक पुरूष ऑनलाइन बातचीत के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों की बात इतना आगे बढ़ गई कि दोनों सेक्स के लिए आपसी सहमति से राजी हो गए। महिला पक्ष का आरोप है कि संबंध बनाते वक्त कहने के बावजूद भी युवक ने कंडोम नहीं लगाया क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने वाला युवक अनजान था। इसी वजह से महिला ने सेक्स के बाद अपना एचआईवी टेस्ट भी करवाया था कि कहीं वह एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है।

इस मामले को लेकर महिला की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। प्रतिवादी का नाम रॉस मैकेंजी किर्कपैट्रिक बताया जा रहा है। महिला ने रॉस पर ही यौन हिंसा का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर किर्कपैट्रिक को निचली अदालत से भी झटका लग चुक है। निचली अचालत ने किर्कपैट्रिक के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिकायकर्ता ने कंडोम पहनने में विफल होने के बावजूद भी यौन संबंध बनाने में अपनी सहमति दी थी। 

किर्कपैट्रिक ने शीर्ष अदालत में की थी अपील

गौरतलब है कि प्रतिवादी किर्कपैट्रिक को जब निचली अदालत से रिलीफ नहीं मिली तो उन्होंने शीर्ष अदालत में इस मामले पर अपील की। जिसने पिछले साल के नवंबर महीने में दलीलें सुनीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंडोम के बिना शारीरिक संबंध बनाना और कंडोम के साथ संभोग करना दोनों में एक मौलिक और दूसरा गुणात्मक अंतर है। हालांकि, कोर्ट ने महिला के पक्ष फैसला सुनाया। 

इस देश की अदालतें भी सुना चुकी हैं फैसला

 गौरतलब है कि ब्रिटेन और स्विटजरलैंड की अदालतों ने भी लोगों को शारीरिक संबंध बनाते वक्त कंडोम निकालने को अपराध की श्रेणी में रखा है। कोर्ट का कहना साफ कहना है कि अगर किसी महिला से कोई पुरूष सेक्स करता है और उसकी मर्जी के बिना कंडोम निकाल देता है तो वो भी यौन हिंसा के अंतर्गत आएगा।

Created On :   31 July 2022 5:35 AM GMT

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