यूक्रेन की संसद ने 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लागू करने की मंजूरी दी

Ukraines parliament approves imposition of martial law for 30 days
यूक्रेन की संसद ने 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लागू करने की मंजूरी दी
यूक्रेन विवाद यूक्रेन की संसद ने 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लागू करने की मंजूरी दी
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  • यूक्रेन की संसद ने 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लागू करने की मंजूरी दी (लीड-1)

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की संसद, वेरखोव्ना राडा ने गुरुवार को देश में रूस के सैन्य आक्रमण के मद्देनजर 30 दिनों की अवधि के लिए देश में मार्शल लॉ लागू करने को मंजूरी दे दी। मार्शल लॉ लगाने पर राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा हस्ताक्षरित डिक्री में कहा गया है, मार्शल लॉ 24 फरवरी, 2022 को सुबह 5.30 बजे से 30 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया है। यह निर्णय यूक्रेन और राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर और यूक्रेनी कानून के अनुसार रूसी संघ के सैन्य आक्रमण के संबंध में किया गया है।

कानून के अनुसार, यूक्रेन के संविधान के अनुच्छेद 30-34, 38, 39, 41-44, 53 में प्रदान किए गए यूक्रेनी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

कैबिनेट मंत्रियों को देश में मार्शल लॉ के उपायों को लागू करने और सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एक योजना लागू करनी चाहिए। इसके अलावा, राज्य आपात स्थिति के लिए विभाग को अन्य विभागों और संगठनों की सहायता से तुरंत एकल राज्य नागरिक सुरक्षा प्रणाली लाने का निर्देश दिया गया है।

इसी तरह, कीव प्रशासन और स्थानीय निकायों को रक्षा परिषदों की स्थापना करने और मार्शल लॉ के उपायों को लागू करने और लागू करने में सैन्य कमान को सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है।

इससे पहले एक बयान में, जेलेंस्की ने नागरिकों से घर पर रहने का यह कहते हुए आग्रह किया कि यूक्रेन की सेना और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सुविधाओं पर स्ट्राइक्स हैं। उन्होंने कहा, राज्य के सशस्त्र बल, कानून प्रवर्तन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद आपात स्थिति में काम कर रही है।

जेलेंस्की ने जोर दिया, हमारे राजनयिक दुनिया को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। यूक्रेनियन अपनी स्वतंत्रता को कभी नहीं छोड़ेंगे। केवल हम, यूक्रेन के सभी नागरिक, 1991 से अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन अब न केवल यूक्रेन का भाग्य, बल्कि यूरोप में जीवन कैसा होगा, यह तय किया जा रहा है।

मार्शल लॉ लगाने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सुबह एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि डोनेट्स्क और लुहान्स्क के डोनबास गणराज्य के प्रमुखों के अनुरोध के जवाब में, उन्होंने रक्षा के लिए एक विशेष सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया है। लोग जो आठ वर्षों से यूक्रेनी शासन द्वारा दुर्व्यवहार और नरसंहार से पीड़ित हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई रूस का मुकाबला करने की कोशिश करता है तो मास्को की प्रतिक्रिया तुरंत होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोग स्वतंत्र रूप से चुनने में सक्षम होंगे जो देश चलाते हैं और दोहराया कि उनके देश की कार्रवाई आत्मरक्षा में थी।

आईएएनएस

Created On :   24 Feb 2022 3:01 PM IST

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