लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध जारी

Restrictions on public transport continue during lockdown
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध जारी
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध जारी

नई दिल्ली़, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर बढ़ी लॉकडाउन की समय सीमा के दौरान भी यात्रियों के लिए रेल, बस, मेट्रो समेत विमान सेवा बंद रहेगी। हालांकि, सुरक्षा के मकसद से बसों के परिचालन की छूट पूर्ववत रखी गई है।

देशव्यापी लॉकडाउन की समय सीमा तीन मई तक बढ़ाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें यात्रियों के लिए रेल, बस, मेट्रो की सेवा पर प्रतिबंध जारी रखा गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, लोगों की कठिनाइयों को कम करने के मकसद से कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी जो 20 अप्रैल से प्रभावी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन की अवधि तीन मई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी किया गया।

विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम को लेकर घोषित 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल को समाप्त हो रही थी जिसे 19 दिन और बढ़ाकर तीन मई 2020 तक कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार, अतिरिक्ति गतिविधियों का संचालन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाएगा जिनमें लॉकडाउन के उपायों को लेकर मौजूदा दिशानिदेशरें का सख्ती से पालन किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि इन छूटों को लागू करने से पहले राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दफ्तरों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रियां और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी संबंधी सावधानी की पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही, सेक्टर की जरूरतों को भी पूरा किया गया है।

हालांकि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिला प्रशासनों द्वारा चिन्हित नियंत्रण क्षेत्र में संशोधित दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

आदेश के अनुसार, अगर किसी नए क्षेत्र को नियंत्रण जोन की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में तब तक गतिविधियां बंद रहेंगी जब तक उस श्रेणी में उसे रखा गया है। वहां सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की इजाजत होंगी जिनकी खासतौर से अनुमति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

Created On :   15 April 2020 2:00 PM IST

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