बंगाल में अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे राष्ट्रीय परमिट वाले मालवाहक वाहन
राज्य परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, केवल राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट वाले माल वाहनों को राज्य के भीतर अंतरराज्यीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। राज्य परिवहन विभाग के सूत्रों ने कहा कि काफी समय से राज्य परिवहन व्यवसाय से परमिट वाले परिवहन प्रदाताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रक अनधिकृत तरीके से अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा, शिकायतों के आधार पर राज्य परिवहन विभाग ने जांच की। जांच के दौरान, हमें वेबिल और चालान मिले, जिन्होंने राज्य परमिट के साथ परिवहन सेवा संचालकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की प्रामाणिकता की पुष्टि की। अंत में, राज्य परिवहन विभाग ने पश्चिम बंगाल में अंतर्राज्यीय सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परमिट वाले अच्छे वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय सेवाओं में राष्ट्रीय परमिट वाले माल वाहनों की भागीदारी न केवल राज्य परमिट वाले ऑपरेटरों के व्यावसायिक हितों को बाधित कर रही है, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी पहुंचा रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा, विशेष मामलों में राष्ट्रीय परमिट वाले माल वाहनों को राज्य में संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह राज्य सरकार से पूर्व अनुमति के साथ होगा।
--आईएएनएस
पीके/एएनएम
Hi this is DisclaimerCreated On :   4 May 2023 3:25 PM IST