केजरीवाल जमानत मामला: चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत! सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ईडी लगातार केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रही थी। इतना ही नहीं ईडी ने अब केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने की तैयारी पूरी कर ली थी। सर्वोच्च अदालत ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली की सात सीटों पर 25 मई को मतदान होना है।
प्रचार के लिए जमानत की मांग
ईडी की हिरासत में बंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, जांच एजेंसी लगातार केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही थी। ईडी का कहना था कि केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है, तो इससे गलत मैसेज जा सकता है। उन्हें इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी है।
जमानत का विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में ही ये संकेत दे दिए थे कि वह अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकती है। यही वजह थी कि गुरुवार को ईडी ने एक हलफनामा दायर कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी का कहना था कि कानून सभी के लिए समान है। ईडी की दलील ये भी थी कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता।
जांच एजेंसी ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया था।
Created On :   10 May 2024 2:09 PM IST