हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरी में 75 फसदी आरक्षण, विधेयक पारित

75 percent reservation in private jobs to Haryana youth, bill passed
हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरी में 75 फसदी आरक्षण, विधेयक पारित
हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरी में 75 फसदी आरक्षण, विधेयक पारित
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  • हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरी में 75 फसदी आरक्षण
  • विधेयक पारित

चंडीगढ़, 5 नवंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुकरण करते हुए, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया, जो राज्य से संबंधित लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है।

यह विधेयक राज्य में स्थित निजी कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्टों और साझेदारी फर्मों को 75 प्रतिशत कोटा का पालन करने में सक्षम बनाता है, जो कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) की मुख्य मांग थी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी पार्टी है।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

इस विधेयक को उप मुख्यमंत्री और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने दो दिवसीय सत्र के पहले दिन विधानसभा में पेश किया।

प्रदेश सरकार में गठबंधन सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था।

एकेके/एसजीके

Created On :   6 Nov 2020 12:00 AM IST

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