उप्र में कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ नया अध्यादेश आएगा
लखनऊ, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना योद्धओं पर हमला करने वालों के खिलाफ नया अध्यादेश लाने जा रही है। इस अध्यादेश से एपिडेमिक डिजीज एक्ट (महामारी बीमारी कानून), 1897 में बदलाव कर दंड को और सख्त किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को यहां लोकभवन में कोरोना वायरस के संबंध में किए गए प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि कोरोना वारियर्स (पुलिस, सफाईकर्मी, डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ ) की सुरक्षा की दिशा में बड़ा फैसला किया है।
यूपी में कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संबंध में प्रदेश सरकार ने एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। इस अध्यादेश से एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव कर दंड को और सख्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नए अध्यादेश से कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने में जुटे डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा में मजबूती होगी, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
अपर मुख्य सचिव (गृह) ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लागू त्रिस्तरीय अस्पतालों में 52 हजार अतिरिक्त बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एल-1 अस्पतालों में 10 हजार, एल-2 अस्पतालों में 5 हजार और एल-3 अस्पतालों में 2 हजार बेड को बढ़ाया जाएगा।
इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी एल-1 के अस्पतालों में 20 हजार, एल-2 के अस्पतालों में 10 हजार और एल-3 के अस्पतालों में 2 हजार बेड को बढ़ाया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रयागराज में शिक्षारत 15 हजार छात्रों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बुधवार शाम तक 351 बसों से छात्रों को रवाना कर दिया गया। हर बस में 30 छात्रों को रखा जा रहा है। इस तरह अब तक 10 हजार से अधिक शिक्षार्थी अपने गृह जनपद पहुंच गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन 351 बसों के अतिरिक्त 150 और बसों को इस कार्य में लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया है, इसके बाद भी इनके गृह जनपद पर भी छात्रों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा।
Created On :   29 April 2020 8:01 PM IST