शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे आज -
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 तथा ऐपिडेमिक एक्ट 1897 के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके तहत 7 जुलाई को शिवपुरी नगर पालिका सीमा क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। जारी आदेश के तहत किसी भी स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकाने जैसे दूध, मेडीकल एवं पैट्रोल पंप खुले रहेंगे। शेष सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेश बंद रहेगा, सब्जी, फल ठेलों के माध्यम से वाडों में विक्रय की जावेगी। गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी शासकीय, निजी कार्यालय खुले रहेंगे। अति-आवश्यक कार्य की स्थिति में ही लोग घर से मास्क, फेसकवर एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ही बाहर निकलेंगे। परिवहन, ऑटो-रिक्सा पूर्णतः बंद रहेंगे। भारत शासन द्वारा जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश केवल शिवपुरी शहर के लिए लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करते आपदा प्रबंधन हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत कार्यवाही की जावेगी।
Created On :   7 July 2020 5:10 PM IST