बहू की ऑनर किलिंग के आरोप में जेल में बंद ब्रिटिश सिख महिला रिहा
डिजिटल डेस्क, लंदन। एक 86 वर्षीय ब्रिटिश सिख महिला, जिसने 1998 में परिवार को शर्मसार करने के लिए अपनी बहू की हत्या कर दी थी, उसे 15 साल से कम जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया है। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है। यह जानने के बाद कि उसका अफेयर था और वह अपने बेटे सुखदेव को तलाक देना चाहती थी वेस्ट लंदन के हेस की बचन कौर अठवाल को 2007 में 27 वर्षीय सुरजीत अठवाल की हत्या के आरोप में 20 साल की जेल हुई थी। डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, न्याय सचिव डॉमिनिक रैब द्वारा उसे सलाखों के पीछे रखने के प्रयासों के बावजूद खराब स्वास्थ्य और मनोभ्रंश का हवाला देते हुए पैरोल बोर्ड ने बचन को जल्द रिहा कर दिया। जज जाइल्स फॉरेस्टर ने उसे कम से कम 20 साल जेल में काटने का आदेश दिया था। अपनी अपील में, जिसे खारिज कर दिया गया था, राब ने दावा किया कि बचन अभी भी समाज के लिए एक जोखिम है।
द सन के मुताबिक, बचन को पिछले साल अगस्त में जेल से रिहा किया गया था। दावा किया गया है कि पिछले साल मई में जेल यात्रा के दौरान बचन ने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था और स्टाफ के एक सदस्य के साथ मारपीट की थी। डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सा आकलन ने सुझाव दिया कि बचन को डिमेंशिया से पीड़ित किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ठीक उसी तरह से प्रबंधन करना मुश्किल होगा और इससे अधिक नहीं। सुरजीत का शव कभी नहीं मिला और वह अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई।
ओल्ड बेली ने सुना कि कैसे सुरजीत को 16 साल की उम्र में सुखदेव से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और परिवार द्वारा उसे धमकाया गया था। यह जानने के बाद कि सुरजीत ने अपने बेटे को छोड़ने की योजना बनाई है, बचन ने कसम खाई थी कि तलाक मेरी लाश पर होगा क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके परिवार का अपमान होगा। सुरजीत, एक सीमा शुल्क अधिकारी, को परिवार की शादियों में शामिल होने के बहाने बचन और सुखदेव द्वारा पंजाब में बहला-फुसलाकर ले जाया गया, लेकिन इसके बजाय उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। सुखदेव को भी हत्या का दोषी पाया गया और उसे कम से कम 27 साल जेल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश फॉरेस्टर ने कहा कि हत्या अकथनीय थी। उन्होंने कहा, यह एक जघन्य अपराध था जिसमें बड़ी दुष्टता थी।
(आईएएनएस)
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Created On :   19 April 2023 2:30 PM IST