रात भर सुनवाई के बाद बोला SC, येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को नहीं रोक सकते
- इससे पहले कांग्रेस ने शपथ को रुकवाने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा गुरुवार सुबह शपथ ग्रहण करेंगे।
- ये पहला मौका है जब कोई राजनीतिक मामला आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से लेकर अब तक चली सियासी उठापटक के बाद आज सुबह 9 बजे येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में रात 1.45 बजे से लेकर करीब 4.30 बजे तक चली बहस में कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है।
इससे पहले कांग्रेस ने शपथ को रुकवाने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कांग्रेस-जेडीएस की अर्जी लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के घर पहुंचे। जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) और कांग्रेस की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई। जिसके बाद जस्टिस ने तय किया कि इस मामले की सुनवाई रात में ही 01:45 बजे होगी। कांग्रेस की ओर से पार्टी के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह अर्जी लगाई है। याचिका पर कोर्ट नंबर 6 में ये अदालत लगाई गई। ये पहला मौका है जब कोई राजनीतिक मामला आधी रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सीकरी और जस्टिस बोबड़े की बेंच ने इस मामल की सुनवाई की।
LIVE:
- शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे एक बार फिर सुनवाई होगी।
- 15 और 16 मई को येदियुरप्पा ने जो लेटर दिया था उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से विधायकों की लिस्ट मांगी है।
The three-judge bench of Supreme Court refuses to stay swearing-in ceremony of BJP"s BS Yeddyurappa as Karnataka Chief Minister, matter to be next heard at 10:30 am tomorrow (Friday) #KarnatakaElections pic.twitter.com/66oknlsHnF
— ANI (@ANI) May 17, 2018
- जस्टिस सीकरी लिखवा रहे हैं आखिरी फैसला, सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी।
- बीजेपी के वकील की दलील, सिंघवी की मांग संवैधानिक नहीं।
- सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी, अभी तय नहीं किया गया शपथ होगी या नहीं?
- अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, शाम 04.30 बजे तक शपथ ग्रहण टाल दीजिए।
Supreme Court did not dismiss the petition filed by Congress and JD(S), said, "this petition is a subject of hearing later on". SC also issued a notice to respondents including BJP"s BS Yeddyurappa, asking to file a reply pic.twitter.com/2fBrUDSRDm
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- SC में सुनवाई जारी है, बीएस येदियुरप्पा को नोटिस जारी किया, बताना होगा कैसे साबित करेंगे बहुमत।
- SC ने येदियुरप्पा की शपथ पर रोक नहीं लगाई।
- कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ।
- मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, मेरे हिसाब से कांग्रेस की याचिका खारिज होनी चाहिए।
- AG ने कांग्रेस की अर्जी पर उठाए सवाल, कहा- कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट के लिए रुकना चाहिए था।
- AG वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी ने कहा, बीजेपी 7 दिन में फ्लोर टेस्ट को तैयार।
- AG वेणुगोपाल का जवाब- ये तो हमे नहीं पता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
- कोर्ट ने कहा- वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो सकते है।
- जस्टिस सीकरी ने AG वेणुगोपाल से कहा, आंकड़े बीजेपी के साथ नहीं।
- SC ने मुकेश रोहतगी से पूछा, बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय क्यों दिया?
- अटॉर्नी जनरल की दलील शुरू, केंद्र और राज्यपाल की ओर से दे रहे दलील
- मध्यरात्री की सुनवाई ठीक नहीं- रोहतगी
- कोई शपथ ले तो आसमान नहीं टूटेगा - रोहतगी
- जस्टिस सीकरी- हम कैसे मान लें कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है?
- जस्टिस सीकरी ने सिंघवी से पूछा, आपकी दलील को हम कैसे सच माने?
"Swearing-in ceremony can be held day after tomorrow," Abhishek Manu Singhvi in hearing of plea filed by Cong JD(S) challenging Karnataka Governor"s decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
"Where is the letter of the Governor in which he invited BJP to form the government," three-judge bench asked petitioner"s lawyer Abhishek Manu Singhvi while hearing the petition filed by Cong JD(S) challenging Karnataka Governor"s decision #KarnatakaElections
— ANI (@ANI) May 16, 2018
- शपथ ग्रहण को रोकें, इससे राज्यपाल के आदेश में हस्तक्षेप नहीं- सिंघवी
- सिंघवी ने कहा, अगर SC राष्ट्रपति शासन को रोक सकता है तो राज्यपाल के आदेश को क्यों नहीं?
- सिंघवी ने दिया मेघालय, गोआ और झारखंड का उदाहरण। दिल्ली में AAP-कांग्रेस और J-K में BJP-PDP ने भी सरकार बनाई
- कोर्ट ने कहा, बीजेपी बहुमत साबित कर पाती है या नहीं यह हमे देखना होगा।
- सिंघवी ने कहा, येदियुरप्पा ने 7 दिन मांगे थे, राज्यपाल ने 15 दिन दे दिए।
- SC ने कहा, सरकारिया रिपोर्ट में भी बहुमत वाली एकल पार्टी को बुलाने की बात कही गई है।
- सिंघवी ने कहा गवर्नर के पास विकल्प नहीं, सबसे बड़े गठबंधन को बुलाना होगा, पहली बार किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन दिए गए।
- सिंघवी ने 2017 में गोवा में बीजेपी के सरकार बनाने का SC में दिया हवाला।
- सिंधवी ने कोर्ट के सामने बीजेपी से पूछा, कैसे साबित करेंगे बहुमत।
- अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
- बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा, राज्यपाल को पार्टी न बनाया जाए, राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लग सकती।
- अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दी दलील, कहा - बीजेपी के पास सिर्फ 104 सीट, हमारे पास 117 विधायक।
- जहां तक गोवा चुनाव की बात है तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख सकी। वह मामला कर्नाटक से अलग है-मेहता।
- सरकार का पक्ष रख रहे मेहता ने कहा कि राज्यपाल के पास सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने का अधिकार है और वह ऐसा करते रहे हैं। अगर सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने में विफल रहती हैं तो दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा।
- नरेन्द्र मोदी हाय हाय के लगाए नारे।
- यूथ कांग्रेस का संसद के बाहर प्रदर्शन।
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू।
- केंद्र सरकार यानी राज्यपाल का पक्षअडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रखेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट के ताले 01.40 मिनट पर खोले गए।
- सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु संघवी।
- जस्टिस भूषण, जस्टिस सीकरी और जस्टिस बोबडे करेंगे सुनवाई।
- सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 6 में होगी सुनवाई।
- कर्नाटक राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती।
- सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच करेगी याचिका पर सुनवाई।
- कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 1:45 बजे सुनवाई होगी।
- जांच के बाद अर्जी को CJI के पास भेजा जाएगा।
- रात में सुनवाई करने पर CJI करेंगे फैसला।
- सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अफसरों की टीम CJI के घर पहुंची।
- कांग्रेस ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की।
- CJI के घर पहुंचे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कांग्रेस की अर्जी पर हो रही चर्चा।
Irrespective of merits, sc finds sufficient urgency to list at 145 pm. Shows system works irrespective if merits in getting large wheels to move at v short notice wo regard to technicalities
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) May 16, 2018
Irrespective of merits, very gracious of SC to fix hearing at 145 pm at ct no 2. Shows justice never sleeps accessibility is 24x7, where merits so demand. Which apex court in world allows such accessibility?
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) May 16, 2018
वहीं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राज्यपाल को कानूनसम्मत कदम उठाना चाहिए। हमारे पास बहुमत होने के बावजूद हमें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। हमने राज्यपाल से मिलकर उन्हें विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी थी। इसके साथ ही हमने राज्यपाल को गोवा के एक मामले की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की कॉपी भी दी थी, जो कि कानून भी है।
राज्यपाल पर दबाव
वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "कोई राज्यपाल अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से तो दबाव है।" मणिपुर और गोवा का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने कहा कि चाहे गोवा हो, मणिपुर हो या फिर मेघायल हो, राज्यपाल ने बहुमत के हिसाब से सरकार बनवाई थी। यहां जेडीएस और कांग्रेस के पास बहुमत है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं ने राज्यपाल वजुभाई वाला से मुलाकात की थी। जेडीएस और कांग्रेस ने राज्यपाल को 117 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। इसमें 78 कांग्रेस, 37 जेडीएस, एक बसपा और एक निर्दलीय विधायक के हस्ताक्षर थे। लेकिन, बुधवार शाम राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया।
Created On :   17 May 2018 1:12 AM IST