कोर्ट ने पीएफआई प्रतिबंध मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को जमानत दी

Court grants bail to 8 people arrested in PFI ban case
कोर्ट ने पीएफआई प्रतिबंध मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को जमानत दी
दिल्ली कोर्ट ने पीएफआई प्रतिबंध मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को जमानत दी
हाईलाइट
  • पीएफआई जिंदाबाद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध से जुड़े मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आठ लोगों को जमानत दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने इस साल 28 सितंबर को पीएफआई और उसके सहयोगियों के साथ-साथ सहयोगी संगठनों पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई सदस्यों द्वारा किए गए कुछ कार्यो की आशंका के आधार पर 29 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने सोमवार को कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, पीएफआई पर प्रतिबंध लागू होने के समय आरोपी पहले से ही एहतियाती हिरासत में थे।

उन्होंने कहा कि आरोपियों को अक्टूबर के पहले सप्ताह में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था, लेकिन रिहाई के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ने कहा, जांच अधिकारी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री नहीं दिखा पाए हैं।

आरोपी व्यक्ति 27 सितंबर से हिरासत में थे और 4 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहे। अदालत के आदेश में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य गैरकानूनी संगठन की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करना, उकसाना या उकसाना/सहायता करना है। हालांकि, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी का फंडिंग से लिंक स्थापित करने के लिए जांच चल रही है और पीएफआई के बैंक विवरण बरामद किए गए हैं।

अदालत ने तब कहा था कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री वित्तीय गतिविधियों में आरोपी व्यक्तियों की भूमिका के बारे में चुप है या इसके सदस्य होने के प्रतिबंध के बाद गैरकानूनी संगठन की गतिविधियों की वकालत कर रही है। अदालत ने कहा, किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता का कोई आरोप नहीं है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कथित अपराध सात साल से अधिक के लिए दंडनीय नहीं है।

अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुजीब उर रहमान ने अदालत के समक्ष यह तर्क भी दिया था कि उन्हें पुलिस द्वारा अवैध रूप से उठाया और हिरासत में लिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा, यह भी कहा गया है कि वास्तव में उन्हें जेल से ही उठाया गया था और उन्हें उस जगह से नहीं पकड़ा गया था, जैसा कि उनके खिलाफ आरोप लगाया गया था।

सभी आठ आरोपियों को कथित तौर पर पीएफआई जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि मोहम्मद शोएब, अब्दुल रब, हबीब असगर जमाली और मोहम्मद वारिस खान को 3 अक्टूबर को सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उनके पास से पीएफआई के छह झंडे भी बरामद किए हैं। इसके अलावा, अब्दुल्ला, शेख गुलफाम हुसैन, मोहम्मद शोएब और मोहसिन वकार को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि उनके कब्जे से पीएफआई जिंदाबाद लिखे पर्चे के साथ पीएफआई के कुछ झंडे बरामद किए गए थे।

 

आईएएनएस

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Created On :   30 Nov 2022 2:00 AM IST

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