PNB घोटाला: नीरव-मेहुल के खिलाफ जारी हुआ नॉन-बेलेबल वॉरेंट

court issues non-bailable warrant against Nirav Modi, Mehul Choksi
PNB घोटाला: नीरव-मेहुल के खिलाफ जारी हुआ नॉन-बेलेबल वॉरेंट
PNB घोटाला: नीरव-मेहुल के खिलाफ जारी हुआ नॉन-बेलेबल वॉरेंट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग की थी। ED ने कहा था कि ये दोनों जांच एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। मालूम हो कि नीरव मोदी अमेरिका भाग गया है और वहां से पत्र लिखकर कह चुका है कि वह पीएनबी के कर्ज के पैसे नहीं लौटाएगा

वकील ने ये दी दलीलें
स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज एमएस आजमी ने मंगलवार को ED के विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर की नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने संबंधी दलीलें सुनीं। हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि विगत 15 फरवरी को ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। तब से लेकर अब तक उसे जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तीन समन जारी किए जा चुके हैं। यह समन 15, 17 और 22 फरवरी को जारी किए गए थे। इसमें उसे इन्हीं तारीखों पर हाजिर होने को कहा गया था। यह समन उसके, उसके कर्मचारियों के पते पर भेजे जाने के अलावा ई-मेल से भी भेजे गए थे। फिर भी सवालों के जवाब देने के लिए नीरव मोदी पेश नहीं हुआ इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की जरूरत है।

फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
वारंट इश्यू होने के बाद नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि वह हाई कोर्ट में इस गैरजमानती वॉरंट को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा, "हम नीरव मोदी की तरफ से इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि फैसला पढ़ने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हमें ED द्वारा दाखिल किए गए ऐप्लिकेशन की प्रति भी नहीं दी गई है।"

CBI जांच में हिस्सा लेने से इनकार
इससे पहले CBI ने नीरव मोदी से उसके आधिकारिक ईमेल के जरिए संपर्क किया था। इस ईमेल में नीरव को जांच में हिस्सा लेने की बात CBI ने कही थी। इस पर नीरव मोदी ने यह कहते हुए जांच में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें अपने विदेश में चल रहे व्यापार पर ध्यान देना है। इसके बाद सीबीआई ने मोदी को एक और ईमेल लिखा और अगले हफ्ते तक जांच में हिस्सा लेने का निर्देश दिया। सीबीआई ने नीरव मोदी से कहा कि वह जिस भी देश में हैं, वहां के भारतीय दूतावास से तुरंत सम्पर्क करें। इसके अलावा एजेंसी ने मोदी की वापसी के इंतजाम करने की भी पेशकश की।

पहले लिखा था पत्र
वहीं पीएनबी प्रबंधन को 15/16 फरवरी को लिखे एक पत्र में नीरव मोदी ने कहा था कि उसकी कंपनियों पर बैंक का बकाया 5,000 करोड़ रुपये से कम है। पत्र के अनुसार, "" गलत तौर पर बतायी गई बकाया राशि से "मीडिया में होहल्ला हो गया और इसके चलते जांच एजेंसियों ने उसकी तलाश का काम शुरु कर दिया। पत्र में आगे लिखा गया है कि, ""इससे समूह पर बैंक के बकाया को चुकाने की हमारी क्षमता खतरे में पड़ गई है। उसने कहा, "" 13 फरवरी को की गई मेरी पेशकश के बावजूद बकाया को तत्काल पाने की व्यग्रता में बैंक ने जानकारी 14/15  फरवरी को सार्वजनिक की आपकी इस कार्रवाई ने मेरे ब्रांड और कारोबार को तबाह कर दिया और इससे अब बकाया वसूलने की आपकी क्षमता सीमित हो गई है।

Created On :   3 March 2018 7:37 PM IST

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