बाप ने बेटी को बनाया था हवस का शिकार, मिली अंतिम सांस तक की कैद
डिजिटल डैस्क जबलपुर । जिला अदालत ने बेटी से दुष्कृत्य करने वाले पिता को अंतिम सांस तक की कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एडीजे आरपी सोनी ने आरोपी पिता पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 5 हजार रुपए पीडि़त किशोरी को देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2014 को सर्रापीपल रांझी निवासी 40 वर्षीय विनोद मिश्रा ऑटो चलाकर अपने घर पहुंचा। रात लगभग 12 बजे जब घर में सभी लोग सो गए तो उसने अपनी 17 वर्षीय पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कृत्य किया। जब किशोरी ने शोर मचाया तो उसकी मां जाग गई। उसने अपने पति की हैवानियत का विरोध किया। इससे नाराज होकर विनोद मिश्रा ने अपनी पत्नी की गर्दन पर चाकू मार दिया। मामले की रिपोर्ट रांझी थाने में की गई। पुलिस ने किशोरी के न्यायालय के समक्ष धारा 164 के बयान कराए। किशोरी ने अपने बयान में कहा कि उसका पिता पिछले तीन साल से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है।
घटना दिनांक को भी पिता ने उसके साथ हैवानियत की। जब उसकी मां ने विरोध किया तो पिता ने मां की गर्दन में चाकू मार दिया। शासन की ओर से लोक अभियोजक जेएस चौधरी ने दलील दी कि ऐसे अपराध करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने धारा 376 एन में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड, धारा 376 एफ में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
खाना सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास- ट्रेन में या फिर रेलवे के कार्यक्रम में खाना सप्लाई करने के नाम पर ठगी करने वालों का एक गिरोह सक्रिय होने की जानकारी मिली है। इस ठग गिरोह ने कटनी में एक केटरर को 27 सौ रुपये का चूना लगा दिया। उसके बाद जबलपुर के एक और केटरर पवन गुप्ता को 11 लाख के खाने का आर्डर दिया और उसके लिए 7 लाख 15 हजार रुपये एडवांस देने के लिए राजी हो गया। ऐन वक्त पर उसने पवन गुप्ता से पर्सनल एकाउंट में 42 सौ रुपये जमा कराने के लिए कहा तो पवन गुप्ता को उस पर शक हुआ। रेलवे का अधिकारी बताने वाले ठग की शिकायत डीसीएम एके श्रीवास्तव से की गई, तो उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी।
Created On :   27 April 2018 1:19 PM IST