महाराष्ट्र : 2001 से 2009 के दौरान कर्ज लेने वाले किसानों को भी मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

debt waiver scheme will benefit farmers who took loan in 2001-09 in maharashtra
महाराष्ट्र : 2001 से 2009 के दौरान कर्ज लेने वाले किसानों को भी मिलेगा कर्जमाफी का लाभ
महाराष्ट्र : 2001 से 2009 के दौरान कर्ज लेने वाले किसानों को भी मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में साल 2001 से 2009 के दौरान कर्ज लेने वाले बकायादार किसानों को कर्ज माफी देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि तत्कालीन सरकार की 2008 और 2009 की कर्ज माफी योजना के लाभ से वंचित किसानों को इस कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। इसके पहले घोषित कर्जमाफी 2009 के बाद कर्ज लेने वाले किसानों के लिए था। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमान के अनुसार करीब 4 लाख किसानों को इसका फायदा होगा। बकायादार किसानों को प्रदेश सरकार की छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना के तहत 1.50 लाख रुपए की कर्ज माफी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के इमूपालन (शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाला पक्षी), शेडनेट, पॉलि हाऊस के लिए 2001 से 2016 के दौरान लिए गए बकाया कर्ज को भी माफ करने का फैसला किया है।

4 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2009 के बीच फसल और मध्यावधि कर्ज की 30 जून 2016 को बकाया राशि में वापस की गई राशि को छोड़कर 31 जुलाई 2017 तक का मूलधन व ब्याज सहित डेढ़ लाख तक का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2016 तक इमूपालन, शेडनेट, पॉली हाऊस के लिए गए मध्यावधि कर्ज में से 30 जून 2016 तक बकाया राशि में से वापस किए गए राशि को छोड़कर 31 जुलाई 2017 तक के मूलधन और ब्याज मिला करके डेढ़ लाख तक कर्ज माफ किया जाएगा।

इसके साथ ही 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2009 तक बांटे गए फसल कर्ज में से 30 जून 2016 से पहले या बाद में पुनर्गठित या दोबारा पुनर्गठित किए गए कर्ज का 31 जुलाई 2017 तक बकाया व बाकी किस्त में से डेढ़ लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों की फसल कर्ज के पुनर्गठित या दोबारा पुनर्गठित राशि डेढ़ लाख रुपए से अधिक होगी तो उन्हें एक एकमुश्त पुनः भुगतान योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इसके लिए किसानों को पहले डेढ़ लाख से अधिक की राशि को बैंक में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद किसानों को सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपए का बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। इस फैसले को लागू करते समय किसानों और बैंकों से घोषणापत्र लिया जाएगा कि उनको 2008 से 2009 के बीच की केंद्र और राज्य सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है।

Created On :   24 April 2018 11:35 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story