दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के तहत निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाई

Delhi government bans construction, demolition activities under GRAP
दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के तहत निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाई
नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने जीआरएपी के तहत निर्माण, विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाई
हाईलाइट
  • प्रतिबंध लागू होने के बावजूद काम जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने रविवार को जीआरएपी की तर्ज पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी।

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर शनिवार को एक आपातकालीन बैठक की थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीआरएपी- गंभीर वायु गुणवत्ता के चरण 3 के तहत परिकल्पित सभी कार्यो की सिफारिश की थी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा : शहर के बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधि प्रतिबंधित है। निर्माण-तोड़फोड़ प्रतिबंध की निगरानी के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पानी का छिड़काव तेज कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 521 वाटर स्प्रिंकलर, 233 एंटी-स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं। राय ने आश्वासन दिया कि सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार जीआरएपी के प्रतिबंधों के तीसरे चरण को दिल्ली में लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, सीएक्यूएम सिस्टम ने पहले घोषणा की थी कि इस सर्दी के मौसम में जीआरएपी सिस्टम उस समय के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के आधार पर तीन दिन पहले सेट किया जाएगा। अभी हमें विशेषज्ञों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक, 1 नवंबर के बाद हवा की गति 4-8 किमी प्रति घंटे के दायरे में रहने की संभावना है, और उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ने की संभावना है, और इसके आधार पर हमें बताया गया है कि एक्यूआई का स्तर 400 को पार करने की संभावना है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

उन्होंने कहा, आज दिल्ली में हमने सभी हितधारकों के साथ बैठक की, विशेष रूप से जो निर्माण व्यवसाय में लगे हुए हैं- पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, रेलवे और निर्माण स्थलों में काम करने वाली सभी एजेंसियों को निर्माण और विध्वंस कार्य पर रोक की जानकारी दी। सीएक्यूएम आदेश के अनुसार हम दिल्ली के लिए सभी नियमों को लागू करेंगे। इस साल, हमने आदेश के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया है। पिछले वर्षो में हमने देखा था कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद, कुछ साइटें थीं जहां काम जारी था।

 

आईएएनएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   31 Oct 2022 12:00 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story