लाभ का पद : हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, EC पेश करेगा अपना रुख
डिजिटल डेस्क,दिल्ली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान चुनाव आयोग कोर्ट को बताएगा कि विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है। आप विधायकों ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे रद्द किया जाए।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से उसका पक्ष मांगा था। इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जब तक इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है तब तक दिल्ली में 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीख का ऐलान ना किया जाए। गौरतलब है कि आप विधायक बार-बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें आयोग ने सुनवाई का मौका नहीं दिया।
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क्या है मामला ?
आम आदमी पार्टी ने 13 मार्च 2015 को अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके बाद 19 जून को प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति के पास इन सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन किया। कानून के मुताबिक, दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता है। इसके बाद जरनैल सिंह के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राजौरी गार्डन के विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ उनके खिलाफ कार् बंद कर दी गई थी। इस्तीफे के बाद इन विधायकों की संख्या 20 रह गई।
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नियम विरुद्ध नियुक्ति
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देल्ही एक्ट, 1991 के तहत दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव का पद हो सकता है। यह संसदीय सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होगा, लेकिन केजरीवाल ने सीधे 21 विधायकों को ये पद दे दिया।
ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
- आर्टिकल 102 (1) (A) में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र किया गया है
- सांसद या विधायक 2 अलग-अलग लाभ के पद पर नहीं हो सकता
- अलग से सैलरी और अलाउंस मिलने वाले पद पर नहीं रह सकता
- आर्टिकल 191(1)(A) के तहत सांसद-विधायक दूसरा पद नहीं ले सकते
- पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 9 (ए) के तहत लाभ का पद नहीं ले सकते
- लाभ के पद पर बैठा शख्स उसी वक्त विधायिका का हिस्सा नहीं हो सकता
Created On :   7 Feb 2018 9:17 AM IST