कुत्तों के बढ़ते हमलों के बीच दिल्ली नगर निगम ने पंजीकरण कराने की अपील की
- मालिक का पहचान प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के बढ़ते हमले के बीच दिल्ली नगर निगम ने मालिकों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने को कहा है। यदि कुत्तों का पंजीकरण मालिक नहीं कराते हैं तो उनपर सख्त कार्यवाई की जाएगी। निगम के अधिकारियों नें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि, यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने आवारा कुत्तों को पाला हुआ है और उनका पंजीकरण अब तक नहीं हो सका है।
निगम नें कुत्तों के पंजीकरण को लेकर ऑनलाइन सुविधा भी दी है, ऑनलाइन माध्यम से लोग आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, कुत्ते की एक तस्वीर, निवास प्रमाण और मालिक का पहचान प्रमाण जमा कराने होंगे।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण नहीं होने की स्तिथि में मालिकों पर जुर्माना सहित कुत्ते को जब्त भी किया जा सकेगा। दरअसल निगम के मुताबिक, पंजीकरण हो जाने से अवैध ब्रीडिंग पर रोकथाम के अलावा एक डेटा तैयार हो जाता है। वहीं यह भी जानकारी मिलती है कि पालतू कुत्तों का रेबीज वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया है।
आईएएनएस
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Created On :   12 Sept 2022 12:00 PM IST