भगोड़े विजय माल्या की संपत्ति अटैच करने के आदेश, 7000 करोड़ की है हेराफेरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यहां की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) को माल्या की संपत्ति जब्त कर उसे कुर्क करने का भी आदेश दिया। इसके लिए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का समय दिया है।
विजय माल्या पर देश के विभिन्न बैंकों का 9 हजार करोड़ का बकाया है। वह इस बकाये के साथ विदेश भाग निकला। सरकार पिछले एक साल से माल्या को वापस लाने का प्रयास कर रही है लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। वह भारत से 2016 में ही फरार हो गए। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। फिलहाल वह लंदन में है
माल्या पर अपनी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को दुनिया की सबसे बड़े शराब कंपनी डियाजियो को बेचने के बाद आरोप लगा था कि उन्होंने 7000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है। यह आरोप डियाजियो ने कंपनी के फाइनेंस की जांच के बाद लगाया था जिसके बाद देश के सरकारी बैंकों को एहसास हुआ कि माल्या की इस हेराफेरी का असली नुकसान दरअसल उन्हें हुआ है
माल्या पर इंग्लैंड की कोर्ट में प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई चल रहा है और भारत से वित्त मंत्रालय समेत विदेश मंत्रालय माल्या के प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश में हैं।देश के एक दर्जन से अधिक बैंकों से धोखाधड़ी करने के बाद से फरार कारोबारी विजय माल्या को दिसंबर 2017 में इंग्लैंड की एक कोर्ट ने प्रति सप्ताह महज 4.5 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी थी।
लंदन कोर्ट में दिए साक्ष्यों के मुताबिक इंग्लैंड में विजय माल्या के पास कम से कम तीन मकान, दो जहाज, कई कारें मौजूदा हैं। उनके दो जहाज (याच) फोर्स इंडिया और जिप्पो की बाजार में बोली लगी हुई है। इंग्लैंड की कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक विजय माल्या ने कोर्ट से 18 लाख रुपये प्रति सप्ताह की खर्च लिमिट की मांग की थी लेकिन उनके खिलाफ बैंक लोन फ्रॉड के मामले के चलते कोर्ट ने उम्मीद से कम की मंजूरी दी है।
Created On :   27 March 2018 7:38 PM IST