दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने घायलों को सुरक्षित रास्ता देने का निर्देश दिया
- दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने घायलों को सुरक्षित रास्ता देने का निर्देश दिया
नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा में घायलों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की मांग करने वाली याचिका पर आधी रात को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों जस्टिस एस. मुरलीधर और अनूप जे. भम्भानी ने सुनवाई की।
आधी रात 12.30 बजे न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर के आवास पर मीटिंग हुई।
पीठ ने दिल्ली पुलिस को सभी संसाधनों को उपलब्ध कराके घायलों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्हें तत्काल इमरजेंसी उपचार मिलना सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अनुपालन के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें घायल लोगों के बारे में जानकारी और उन्हें दिए जाने वाले उपचार शामिल हैं। मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर 2.15 बजे होगी।
Created On :   26 Feb 2020 10:00 AM IST