डीएमआरसी 4 अक्टूबर तक डीएएमईपीएल को भुगतान करने के दिल्ली एचसी के आदेश का पालन करने में विफल रहा
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) दिल्ली हाई कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें डीएमआरसी को 4 अक्टूबर तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को 4,447.56 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
यह पिछले साल सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है, जिसने डीएएमईपीएल के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय को बरकरार रखा था।
बकाया राशि का भुगतान करने में डीएमआरसी की विफलता भी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चार सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अदालत इस अदालत के समक्ष डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति को बुलाने के लिए बाध्य होगी।
डीएमआरसी ने डीएएमईपीएल को भुगतान करने के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था करने के अपने प्रयास पर और कुछ नहीं कहा है। उम्मीद है कि डीएमआरसी के एमडी को अब दिल्ली हाई कोर्ट तलब करेगा, जैसा कि उसके आदेश में पहले ही कहा जा चुका है।
इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 4,447.56 करोड़ रुपये की पूरी राशि डीएएमईपीएल और इसकी प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड के ऋणदाताओं को जानी है, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
आईएएनएस
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Created On :   5 Oct 2022 6:30 PM IST