ईडी ने मछली पालन बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 27 संपत्तियां कुर्क की
- ईडी ने मछली पालन बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 27 संपत्तियां कुर्क की
नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने निम्मगड्डा रामकृष्ण, निम्मगड्डा वेणुगोपाल, वी.वी.एन.के. विश्वनाथ, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 27 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। एजेंसी ने कहा कि उसने बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामले में वर्तमान बाजार मूल्य की करीब 33.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने कहा कि हैदराबाद और विजयवाड़ा के आसपास स्थित कुर्क की गई संपत्ति आरोपी रामकृष्ण, वेणुगोपाल, विश्वनाथ और उनके परिवार के सदस्यों या सहयोगियों की हैं।
ईडी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन आंध्रा बैंक), गुडीवाड़ा शाखा के साथ 36.97 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की।
ईडी ने कहा, जांच में पता चला है कि वीनस एक्वा फूड्स लिमिटेड ने 470 एकड़ में मछली के खेतों के लिए जाली पट्टे के दस्तावेज सहित जाली फर्जी दस्तावेज तैयार करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 19.44 करोड़ रुपये का मछली टैंक ऋण लिया था।
इसमें कहा गया है कि ऋण राशि को डायवर्ट कर दिया गया था।
ईडी ने कहा, जांच में पता चला है कि अभियुक्तों ने अपने, अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या सहयोगियों और अपने परिवार के सदस्यों सहित 54 व्यक्तियों के नाम पर मछली टैंक ऋण का भी 22.64 करोड़ रुपये का लाभ उठाया।
ईडी ने कहा कि ये ऋण मछलीपालन के बहाने लिए गए थे, लेकिन इसके बदले पैसे को निकाल दिया गया और मुख्य अभियुक्तों के पास भेज दिया गया, जिन्होंने बदले में इस पैसे का इस्तेमाल वीएएफएल में शेयर पूंजी पेश करने के लिए किया, जिससे कंपनी को और अधिक उधार लेने में मदद मिली।
एकेके/एसजीके
Created On :   22 Oct 2020 3:17 PM IST