दिल्ली में पीडीएस कार्डधारकों को नवंबर तक मु़फ्त राशन
- दिल्ली में पीडीएस कार्डधारकों को नवंबर तक मु़फ्त राशन
नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पीडीएस कार्डधारकों को दिल्ली सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति का फैसला किया है। कार्डधारकों को नवंबर तक मु़फ्त राशन दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अगले 5 महीनों तक मुफ्त पीडीएस राशन उपलब्ध कराएगी। जुलाई माह के लिए खाद्यान्न का वितरण 8 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
दिल्ली के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने कहा, दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 17.54 लाख से अधिक गृह इकाइयों के 71,40,938 लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इनमें 68,465 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले घर भी शामिल हैं, जिनमें लाभार्थियों की संख्या 2,78,954 है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) के लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं।
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के तहत खाद्यानों की प्रति परिवार नियमित पात्रता 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल और 1 किलो चीनी की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल रियायती दर पर प्रदान किया जाता है, परन्तु दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए लाभार्थिओं को नवम्बर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने सीएमडी (दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम), खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की और उन्हें वितरण की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया।
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राशन लाभार्थियों को जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा, किसी भी लाभार्थी को खाद्यान्न के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लाभार्थियों को जुलाई, 2020 से नवंबर, 2020 तक मुफ्त राशन प्रदान करने का फैसला किया है। यदि लाभार्थियों को राशन दुकानों पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से कर सकते हैं।
-- आईएएनएस
Created On :   7 July 2020 7:01 PM IST