PMLA एक्ट में सरकार कर सकती है बदलाव, जब्त संपत्ति से करेगी कमाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 12600 करोड़ के घोटाले के बाद अब सरकार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में बदलाव करना चाहती है। ताकि जब्त संपत्तियों से कमाई की जा सके। सरकार चाहती है कि जब तक इन संपत्तियों पर न्यायालय फैसला करता है, तब तक इनका इस्तेमाल सरकारी आय जुटाने के लिए किया जाए। इससे सरकार को इन संपत्तियों की कीमत बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी बताते है कि, "PMLA के तहत नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इस एक्ट में बदलाल के लिए हम इससे जुड़े लोगों और एजेंसियों से चर्चा कर रहे हैं। सभी से सलाह लेने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।" बताया जा रहा है कि संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक राज्य स्तरीय कन्स्ट्रक्शन कंपनी से बात हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के पास PMLA के तहत संपत्तियों को अटैच करने का अधिकार होता है। इन नियमों में परिवर्तन के बाद सरकार किसी भी एजेंसी का नामंकन संपत्तियों का उपयोग करने के लिए कर सकती है। ईडी के पास इस तरह की जब्त की हुई संपत्ति लगभग 30,000 करोड़ की है। अगर सरकार कानून में संशोधन कर देती है तो फिर इस संपत्तियों से मोटी कमाई सरकार को हो सकती है।
PNB मामले में 7,638 करोड़ की संपत्ति जब्त
पंजाब नेशनल बैंक में 12,600 करोड़ के घोटाले को अंजाम देने वाले डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 7,638 करोड़ की संपत्ति ED अब तक जब्त कर चुका है। देशभर में 251 जगहों पर छापेमारी कर नीरव मोदी, मामा मेहुल चौकसी और इनकी कंपनियों की संपत्तियां अटैच की गई है। इसमें हीरे, सोना, कीमती रत्न, कई अचल संपत्तियां, नीरव का अलीबाग स्थित फार्महाउस, सौर ऊर्जा संयंत्र, अहमद नगर में 135 एकड़ जमीन, मुंबई और पुणे में घर और ऑफिस आदि शामिल हैं।
Created On :   1 April 2018 12:02 AM IST