सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए कॉलेजों में बढ़ाई जाएगी 25 प्रतिशत सीटें
- केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया।
- केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के लाभ को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- संशोधित वेतनमान 1.1.2016 से लागू होगा। सरकार पर इससे 1
- 241.73 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण 2019 से सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा और इसके लिए देश भर के विश्वविद्यालयों में लगभग 25 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के लाभ को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधित वेतनमान 1.1.2016 से लागू होगा। सरकार पर इससे 1,241.73 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
ये फैसले एचआरडी मंत्रालय, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों की एक बैठक में लिये गये हैं। इनकी जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर कुल 29,264 शिक्षकों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। इसके अलावा, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के लगभग 3.5 लाख शिक्षक और अन्य ऐकेडमिक स्टाफ को भी इसका लाभ मिलेगा।
जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे। सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है। 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा, सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटाएगी।
2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 8 लाख शिक्षकों, UGC के तहत आने वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के ऐकेडमिक स्टाफ की वेतन वृद्धि का फैसला किया था। इससे सरकारी खजाने पर 9,800 करोड़ का भार बढ़ गया था।
जावड़ेकर ने कहा, "आरक्षण 2019-2020 शैक्षणिक सत्र से ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के लिए मौजूदा कोटा में कोई गड़बड़ी न हो लगभग 25 प्रतिशत सीटें जोड़ी जाएंगी। देश भर में लगभग 40,000 कॉलेज और 900 विश्वविद्यालय हैं और इनमें इतिरिक्त कोटा प्रदान किया जाएगा।"
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सोमवार को अधिसूचित किए जाने के बाद संविधान (एक सौ और तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 सोमवार से लागू हो गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रपति ने शनिवार को विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
Created On :   15 Jan 2019 9:00 PM IST