अगस्त से फ्लाइट टिकट कैंसल करने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, मुआवजा भी मिलेगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सरकार अगस्त से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी यात्री ने डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट बुक किया है तो वह बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के उसे कैंसल करा सकता है। इस सुविधा का लाभ यात्री टिकट बुकिंग करने के 24 घंटे के भीतर ले सकते हैं। इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज भी नहीं देना होगा। मजे की बात यह है कि इस सुविधा का लाभ आप दोनों तरह से उठा पाएंगे, चाहें आपने बुकिंग डायरेक्ट की है या किसी ट्रेवल एजेंट पोर्टल से। हालांकि जुलाई के अंतिम सप्ताह में सरकार इसपर आखिरी फैसला लेगी। इसके बाद कैंसलेशन को लेकर यह नियम एयरलाइन्स के साथ-साथ ट्रेवल पोर्टल और एजेंट पर भी लागू होगा। मंगलवार को विमानन मंत्रालय ने पैसेंजर चार्ट को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया।
यदि कोई एयरलाइन्स डोमेस्टिक फ्लाइट को लेकर 24 घंटे पहले यह बताता है कि फ्लाइट चार घंटे देरी से उड़ान भरेगी तो भी आप अपने टिकट का पूरा रिफंड पाने के हकदार हैं। साथ ही यदि पहली फ्लाइट की देरी से आपकी कोई दूसरी फ्लाइट छूट जाती है, तो भी एयरलाइन्स को आपको पांच हजार से लेकर 20000 रुपये मुआवजा देना होगा। ये मुआवजा आपको तभी मिलेगा जब डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आपने एक ही एयरलाइन्स की दो टिकट ले रखी हो और पहली फ्लाइट की देरी के चलते दूसरी फ्लाइट भी छूट जाती है।विमानन सचिव आरविमानन सचिव आर.एन चौबे ने कहा, अंतिम फैसला विमान कंपनियों और यात्रियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। यदि एक यात्री तीन घंटे से अधिक देरी की वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट मिस करता है तो एयरलाइन कंपनी 5 हजार रुपये हर्जाना देगी। यदि यह देरी 4-12 घंटे होती है तो 10,000 रुपये और 12 घंटे से अधिक की देरी की स्थिति में 20,000 रुपये देना होगा।
ये सेवा भी मिलेंगे
प्लेन के टेकऑफ करते ही यात्रियों को इंटरनेट सुविधा मिल सकती है, हालांकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड में रखना होगा। मोबाइल सेवा तभी मिलेगी जब विमान 3,000 मीटर से ऊपर हो।
जयंत सिन्हा ने कहा, "चार्टर के कानून बन जाने के बाद एयरलाइन्स कंपनियों को इन्हें लागू करना होगा। हमने सभी हितधारकों से बात की है। यात्रियों को कैंसलेशन चार्जेज से राहत की सख्त जरूरत है और हम इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
Created On :   22 May 2018 6:08 PM IST