दंगा मामलें में एसपीपी की नियुक्ति के विरोध वाली याचिका पर सुनवाई टली

Hearing deferred on petition opposing appointment of SPP in riot cases
दंगा मामलें में एसपीपी की नियुक्ति के विरोध वाली याचिका पर सुनवाई टली
दंगा मामलें में एसपीपी की नियुक्ति के विरोध वाली याचिका पर सुनवाई टली
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फरवरी में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगे और हिंसा के मामले में विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति का विरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई को 9 नवंबर तक टाल दिया है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि वह 11 एसपीपी को नियुक्त करने के दिल्ली सरकार की 24 जून की अधिसूचना को रद्द करने की दिल्ली प्रॉसेक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन(डीपीडब्ल्यूए) की याचिका पर सुनवाई करेंगे।

याचिका को वकील आदित्य कपूर, कुशाल कुमार, मनिका गोस्वामी और आकाश दीप गुप्ता ने दाखिल किया था। वकीलों का कहना है कि ये नियुक्तियां दिल्ली पुलिस की अनुशंसा पर हुई थीं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि मामले में उपराज्यपाल अनिल बैजल और राज्य सरकार के बीच राय में मतभेद था। याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए नामों के साथ आगे बढ़ना चाहा था और इसी वजह से उनके और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच विवाद हुआ था।

आरएचए/एएनएम

Created On :   22 Oct 2020 3:17 PM IST

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