रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद कैसे रिन्यू हुआ फारूक टकला का पासपोर्ट?

how Farooq Takla renewed passport despite red corner notice
रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद कैसे रिन्यू हुआ फारूक टकला का पासपोर्ट?
रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद कैसे रिन्यू हुआ फारूक टकला का पासपोर्ट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी फारुक टकला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद के वफादार टकला पर UPA सरकार ने 2011 में दरियादिली दिखाई थी। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद 24 घंटे के अंदर टकला का पासपोर्ट रिन्यू किया गया। जिस वक्त ये पासपोर्ट रिन्यू किया गया उस समय केंद्र में पी चिदंबरम गृहमंत्री थे और एसएम कृष्णा विदेश मंत्री। सरकार अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से टकला का पासपोर्ट रिन्यू हुआ?

पासपोर्ट रिन्यू किया जाना चिंता का विषय
फारूक टकला ने 7 फरवरी 2011 को दुबई में रहते हुए अपने पासपोर्ट रिन्यू कराने का आवेदन किया था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद आवेदन के अगले ही दिन टकला का पासपोर्ट रिन्यू कर दिया गया। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, गुनाह कर देश छोड़कर फरार होने वाले मुजरिमों को पकड़ने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। ऐसी स्थिति में भी अगर टकला का पासपोर्ट रिन्यू किया गया है तो ये एक गंभीर और चिंता करने वाली बात है। ये कैसे संभव है कि एक ही दिन में सभी औपचारिकताओं को पूरा कर पासपोर्ट रिन्यू कर दिया गया हो?

14 दिन की CBI रिमांड पर टकला
वहीं फारूख टकला को 14 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया है। टकला को गुरुवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि फारूक टकला को जारी किए गए पासपोर्ट और रिन्यू कराए जाने के तरीके के बारे पता लगाया जा रहा  है। यह स्पष्ट है कि वह भगोड़ा और भारत के लिए मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था। 1993 ब्लास्ट के बाद 1995 में फारुक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था।

1993 में मुंबई में हुए थे 12 ब्लास्ट
12 मार्च 1993 को मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक, होटल जुहू सेंटर समेत कई जगहों पर एक के बाद एक 12 बम ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई में पहला बम ब्लास्ट 1 बजकर 29 मिनट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की बिल्डिंग के बाहर हुआ था, जिसमें 84 लोग मारे गए थे। इसके बाद से 1 घंटे तक मुंबई में 12 जगह बम ब्लास्ट हुए। इनमें से एक ब्लास्ट शिवसेना बिल्डिंग के बाहर भी हुआ था।

100 लोगों को सुनाई गई थी सजा
इस मामले की सुनवाई 2005 से शुरू हुई थी और 2007 में मुंबई की TADA कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई और 23 लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2015 में फांसी दी गई। इसी केस में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया था और कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है, जो 1995 से ही फरार है।

Created On :   9 March 2018 8:31 PM IST

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