आईएएमएआई ने केंद्र से की अपील- ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल पर समान जीएसटी बनाए रखें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने सोमवार को केंद्र और जीएसटी परिषद से उद्योग को जीवित रखने के लिए ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल पर जीएसटी दरों पर यथास्थिति बनाए रखने की अपील की।
ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के इस क्षेत्र पर जीएसटी की वर्तमान दर सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 18 प्रतिशत और प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क (सीईएफ) पर शून्य प्रतिशत है, जो इस सेक्टर के कानूनी, निष्पक्ष और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कराधान मानकों के अनुरूप है।
उद्योग निकाय ने कहा कि जीजीआर पर और 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने से कराधान की घटनाओं में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो एक ऐसे उद्योग के लिए स्पष्ट रूप से अनुचित है, जिसे एक वैध व्यापार-पेशा माना जाता है, न कि खेल का एक मौका।इसने एक बयान में कहा, यह अधिकांश खिलाड़ियों (उपभोक्ताओं) के लिए इसे अव्यवहार्य बना देगा, जो इस क्षेत्र से शुद्ध जीएसटी संग्रह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
तर्क दिया गया है कि इसके अलावा, यदि सीईएफ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, तो जीएसटी की घटना लगभग 10 गुना (1,100 प्रतिशत) बढ़ जाती है।एसोसिएशन ने कहा, इस प्रकार, यह बहुत संभावना है कि उद्योग और जीएसटी राजस्व, अस्तित्व में नहीं रहेगा।
ऑनलाइन गेम्स ने पिछले चार वर्षों से कुल 6,000 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान किया है और 2022-2025 के बीच इनकी ओर से 16,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की संभावना है।यह अनुमान लगाया गया है कि इसका एक बड़ा हिस्सा गेम्स ऑफ स्किल से आता है, इस क्षेत्र में पारदर्शी, मापने योग्य और गैर-नकद तंत्र (नो-कैश मैकेनिज्म) का पालन किया जाता है।
आईएएमएआई के अनुसार, जीएसटी की मौजूदा घटनाओं में किसी भी बदलाव के प्रभाव का मतलब यह होगा कि कई ऑफलाइन सेवा प्रदाता भूमिगत हो जाएंगे, जिससे एक तरफ राजस्व का और अधिक नुकसान होगा।बयान के अनुसार, दूसरी ओर, कौशल से जुड़े ऑनलाइन गेम्स के लिए, यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की कहावत के समान होगा।विश्व स्तर पर, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका आदि में कई क्षेत्राधिकार केवल जीजीआर पर कर लगाते हैं।
अध्ययनों से पता चलता है कि 15-20 प्रतिशत के बीच जीजीआर पर कर की दर कर अधिकारियों को सबसे अनुकूल रिटर्न प्रदान करती है।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि स्किल गेम्स वैध व्यापार हैं और इसलिए ये संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 14 के तहत संरक्षित हैं।उद्योग निकाय ने कहा, यह उच्चतम न्यायालय के फैसले की भावना के खिलाफ होगा कि स्किल गेम्स को चांस या रिस्क के खेल - जुआ, सट्टेबाजी या दांव के साथ बराबर माना जाए।
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Created On :   11 July 2022 8:30 PM IST