डेटा सेंटर 6 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। आईसीआरए ने कहा कि भारत में लगभग 5,000 मेगावाट क्षमता के साथ एक डेटा सेंटर (डीसी) क्रांति हो रही है, जिसमें अगले छह वर्षो में 1.50 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल होने की संभावना है।
डेटा स्थानीयकरण और डेटा विस्फोट भारत में डीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिसमें कई कॉरपोरेट (भारतीय और विदेशी) उन्हें बनाने की योजना बना रहे हैं।
कारपोरेट रेटिंग्स के उपाध्यक्ष और सह-समूह प्रमुख, अनुपमा रेड्डी ने कहा, भारत में डिजिटल विस्फोट के लिए प्रमुख ट्रिगर इंटरनेट और मोबाइल की बढ़ती पैठ, ई-गवर्नेंस/डिजिटल इंडिया पर सरकार का जोर, नई तकनीकों (क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, 5जी आदि) को अपनाना, सोशल मीडिया, गेमिंग, ई-कॉमर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बढ़ता यूजरबेस है।
यह, अनुकूल विनियामक नीतियों के साथ युग्मित है। डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक 2022 का मसौदा, डेटा केंद्रों को बुनियादी ढांचा का दर्जा प्रदान करना, केंद्र और राज्य सरकारों से विशेष प्रोत्साहन जैसे रियायती लागत पर भूमि, बिजली सब्सिडी, स्टांप शुल्क पर छूट, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर छूट और स्थानीय स्तर पर आईटी पुर्जो की खरीद और अन्य रियायतों से देश में डीसी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
उनके अनुसार, लैंडिंग स्टेशनों की उपस्थिति, फाइबर कनेक्टिविटी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, किराएदार के मुख्यालय से निकटता और आपदा प्रूफिंग पर उच्च स्कोर कुछ प्रमुख पैरामीटर हैं जो एक डीसी ऑपरेटर एक स्थान पर देखेगा।
मुंबई और चेन्नई में अधिकतम लैंडिंग स्टेशन हैं, पूर्व में डीसी ऑपरेटर के लिए पसंदीदा स्थान है।
रेड्डी ने कहा, 2017 और 2018 की बाढ़ के कारण चेन्नई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अन्य प्रमुख उभरते हुए स्थान हैदराबाद और पुणे हैं, जहां कुछ बड़े हाइपर स्केलर्स भारत में अपने संचालन ठिकानों के करीब बड़े डीसी स्थापित कर रहे हैं।
सरकार ने अगस्त 2022 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को वापस ले लिया है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 नामक नया मसौदा विधेयक तैयार किया गया है।
रेड्डी ने कहा, नए विधेयक ने उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है और सीमा पार डेटा प्रवाह को आसान बना दिया है जहां डेटा को पहले के बिल की तुलना में विश्वसनीय देशों में संग्रहीत किया जा सकता है, जिसमें स्थानीय रूप से व्यक्तिगत डेटा के भंडारण की अनिवार्य आवश्यकता थी। भारत में डेटा केंद्रों की मांग पर नए विधेयक का प्रभाव देखा जाना बाकी है।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 Feb 2023 6:30 PM IST