INX Media case: कार्ति चिदंबरम को भेजा गया 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में

Karti Chidmabaram sent to judicial custody for 12 days
INX Media case: कार्ति चिदंबरम को भेजा गया 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में
INX Media case: कार्ति चिदंबरम को भेजा गया 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस लीडर और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से झटका लगा है। सबीआई कोर्ट ने कार्ति को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने कार्ति की तिहाड़ जेल में एक अलग कक्ष मांगे जाने और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कार्ति को सोमवार को तीन दिनों की सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद विशेष न्यायाधीश सुनिला राणा की कोर्ट में पेश किया गया था। अब उनकी अगली पेशी 24 मार्च को होगी। 


कार्ति चिदंबरम को जान का खतरा
सुनवाई के दौरान कार्ति के वकील ने कहा था कि अगर कोर्ट जमानत नहीं देता है तो कार्ति की सुरक्षा को जेल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने तर्क दिया था कि कार्ति के पिता पूर्व में देश के गृह मंत्री रहे हैं, ऐसे में जेल में कार्ति चिदंबरम को आतंकवादियों से जान का खतरा हो सकता है, लिहाजा उन्हें विशेष सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया। CBI की तरफ से कहा गया, गृह मंत्री पी चिदंबरम थे न कि उनके बेटे। इसलिए खतरा पी चिदंबरम को हो सकता है उनके बेटे को नहीं। इसके बाद कार्ति के वकील ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि सीबीआई सुरक्षा को लेकर दी गई याचिका का विरोध कर सकती है.?" उन्होंने कहा मेरी आशंका इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें राजनीतिक निहितार्थ है। 

भास्कर-कार्ति की आमने-सामने पूछताछ
अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया जिसमे उन्होंने केस के सहअरोपी चार्टेड अककॉउंटेंट एस भास्कर रमन व कार्ति को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। अब सीबीआई तिहाड़ जेल में कार्ति और एस भास्कर रमन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी। सुनवाई के दौरान कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया था। उन्होंने कहा सीबीआई हर बार रिमांड के लिए कोई बहाना लेकर आ जाती है। 

अब तक 12 दिन की कस्टडी में जा चुके हैं कार्ति
कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति 28 फरवरी को ही लंदन से लौटे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही CBI ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने कार्ति को 1 दिन की CBI कस्टडी के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले दिन कार्ति फिर कोर्ट में पेश हुए। CBI ने 14 दिन की रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने घटाकर 5 दिन कर दिया। बाद में 6 मार्च को कार्ति को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कार्ति को फिर 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया। 9 मार्च को कस्टडी खत्म होने के बाद एक बार फिर 12 तारीख तक कार्ति को रिमांड पर भेज दिया गया था।

28 फरवरी को हुई है कार्ति की गिरफ्तारी
कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। कार्ति 28 फरवरी को ही लंदन से लौटे थे और उन्हें एयरपोर्ट पर ही CBI ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उसी दिन उन्हें पाटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कार्ति को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इसके बाद कार्ति को 5 दिन की रिमांड पर और भेज दिया गया था।

कार्ति पर क्या हैं आरोप? 
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने मई 2017 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मई 2017 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पॉवर का गलत इस्तेमाल कर कंपनियों को फायदा पहुंचाया और उसके एवज में फंड लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्ति ने साल 2007 में मुंबई की INX मीडिया कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने में मदद की। इसके बाद INX को 305 करोड़ रुपए मिले और इसके बदले में कार्ति को 10 लाख डॉलर (करीब 7 करोड़ रुपए) दिए गए। उस दौरान उनके पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में वित्त मंत्री थे। FIPB की मंजूरी मिलने के बाद INX मीडिया और कार्ति की कंपनियों के बीच 3.5 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ। बता दें कि INX मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी हैं, जो अपनी बेटी शीना बोरा के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। 

Created On :   12 March 2018 7:07 PM IST

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