उपराज्यपाल ने सुली डील मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Lt Governor of Delhi approves prosecution of prime accused in Sully deal case
उपराज्यपाल ने सुली डील मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
दिल्ली उपराज्यपाल ने सुली डील मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सुली डील मामले के मुख्य आरोपी औंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी।

सूत्र ने कहा, एलजी के आदेश के बाद, दिल्ली पुलिस अब ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम होगी, जिसने कथित तौर पर सुली डील ऐप और सुली डील ट्विटर हैंडल बनाया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की आभासी नीलामी में शामिल था, जिसका उद्देश्य उन्हें और मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना था।

आरोपी ने प्रथम ²ष्टया आईपीसी की धारा 153ए/354ए(3) और 66/67 आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध किया है। पीएस स्पेशल सेल ने 7 जुलाई 2021 को केस एफआईआर नंबर 175/2021 दर्ज किया था।

एफआईआर में विस्तृत रूप से बताया गया है कि सूत्र के अनुसार, एल-जी ने नोट किया है कि उनका सुविचारित विचार है कि अभियुक्तों के खिलाफ एक प्रथम ²ष्टया मामला बनता है, और इसलिए अभियुक्तों पर अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाती है।

2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने के प्रकरण ने बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया था और समाज के सभी वर्गों ने कड़ी आलोचना की थी।

 

 (आईएएनएस)।

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Created On :   11 Dec 2022 4:01 PM IST

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