मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल

Madras High Court granted 30-day parole to Rajiv Gandhis killer Perarivalan
मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल
मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल
हाईलाइट
  • मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल

चेन्नई, 24 सितंबर (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी है।

पेरोलिवलन की मां अर्पुथमल ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर यह पैरोल दी गई है। साथ ही पैरोल ऐसे समय में दी गई है, जब पुझाल जेल में कैदियों का कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है।

राजीव गांधी की हत्या के मामले में 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इनके नाम हैं -- ए.जी. पेरारिवलन, वी.श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन।

ये सभी अपराधी 1991 से जेल में हैं। उसी साल चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में लिट्टे की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया था, जिसमें राजीव गांधी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

तमिलनाडु सरकार ने इन सभी दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर अभी राज्यपाल का निर्णय आना बाकी है।

एसडीजे-एसकेपी

Created On :   24 Sept 2020 2:30 PM IST

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