रेप, धोखाधड़ी केस: मिथुन की पत्नी और बेटे को कोर्ट से अग्रिम जमानत, शादी टली
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेप और धोखाधड़ी के आरोप में घिरे बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवती के बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह और मिथुन की पत्नी योगिता बाली को अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत के बाद भी शनिवार को मिमोह की होने वाली शादी को टाल दिया गया है। दरअसल इस केस के सिलसिले में पुलिस की टीम समारोह स्थल पर पहुंची थी जिसके बाद शादी को टालना पड़ा। बता दें कि पुलिस ने महाक्षय उनकी मां के खिलाफ IPC की धारा 361/2018 U/s. 376, 328, 313, 417, 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
ऊटी में हो रही थी शादी
मिमोह की शादी मदालसा शर्मा के साथ शनिवार (7 जुलाई) को ऊटी के एक पॉश होटल में होनी थी। शादी की सभी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जांच टीम के यहां पहुंचने के बाद शादी को टालना पड़ गया। दुल्हन का परिवार भी समारोह स्थल से लौट गया। बता दें कि मदालसा शर्मा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शीला शर्मा और डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी हैं। मदालसा गणेश आचार्या के निर्देशन में बनी फिल्म "एंजेल" में काम कर चुकी हैं।
क्या कहा अदालत ने?
इससे पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिमोह और उनकी मां की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों ने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार को स्पेशल जज आशुतोष कुमार ने मिमोह और योगिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अग्रीम जमानत दे दी। आशुतोष कुमार ने कहा कि महाअक्षय और योगिता का समाज मे काफी नाम है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है।
कोर्ट ने 2 जुलाई को दिए थे FIR के निर्देश
गौरतलब है कि मिमोह और योगिता के खिलाफ सोमवार (2 जुलाई) को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मिमोह और योगिता दोनों पर रेप, धोखाधड़ी और जबरन गर्भपात कराने के आरोप हैं। जिस युवती ने ये आरोप लगाए हैं, उसने कोर्ट को बताया था कि वह 2015 से महाअक्षय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी। महाअक्षय ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि योगिता ने युवती को धमकाया भी था।
Created On :   7 July 2018 8:32 PM IST