रॉबर्ट वाड्रा को राहत, मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के कोर्ट से मिली जमानत

money laundering case: hearing on robert vadras plea in patiala house court
रॉबर्ट वाड्रा को राहत, मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के कोर्ट से मिली जमानत
रॉबर्ट वाड्रा को राहत, मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के कोर्ट से मिली जमानत
हाईलाइट
  • ईडी कर रही है मामले में जांच
  • मनी लांड्रिग केस में गिरफ्तारी का डर
  • लंदन में प्रॉपर्टी की खरीद से जुड़ा है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनी लांड्रिग के मामले में दिल्ली की कोर्ट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी को 16 फरवरी तक टालते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वाड्रा ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। केस रॉबर्ट वाड्रा के साथी मनोज अरोड़ा से जुड़ा हुआ है, जिससे बचने राबर्ट वाड्रा ने कोर्ट का रुख किया है।

वाड्रा के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो ईडी की पूछताछ में सहयोग करेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब वो 6 फरवरी को ईडी के सामने उपस्थित होंगे। मामला लंदन में 19 लाख पाउंड (करीब 17 करोड़ रुपए) की एक प्रॉपर्टी की खरीदी से जुड़ा हुआ है। लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वेयर पर स्थित इस प्रॉपर्टी की खरीदी में कथित तौर पर मनी लांड्रिंग का आरोप लग रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि ये प्रॉपर्टी मनोज अरोड़ा की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा की है। ईडी मनोज अरोड़ा से भी पूछताछ कर रही है।

मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल 6 फरवरी तक पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। ईडी का दावा है कि मनोज अरोड़ा के पास वाड्रा की अघोषित संपत्तियों की पुख्ता जानकारी है। ईडी के मुताबिक ऐसी संपत्तियां खरीदने अरोड़ा ही वाड्रा के लिए पैसे की व्यवस्था करता था।

अपनी याचिका में ईडी ने कहा है कि लंदन की प्रॉपर्टी पर वाड्रा का नियंत्रण है, जिसकी कीमत 19 लाख पाउंड है। प्रॉपर्टी की मरम्मत के लिए पैसे की व्यवस्था रॉबर्ट वाड्रा ने की है। ईडी के अनुसार प्रॉपर्टी की मरम्मत में 655,900 पाउंड अलग से खर्च हुए, इसके बाद भी प्रॉपर्टी मालिक भंडारी ने वाड्रा के नियंत्रण वाली एक फर्म को पुरानी कीमत में प्रॉपर्टी बेच दी।

Created On :   2 Feb 2019 12:23 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story