तीन तलाक के खिलाफ बिल पर अब यह कदम उठाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 

Muslim Personal Law Board will take action against bill on triple divorce
तीन तलाक के खिलाफ बिल पर अब यह कदम उठाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 
तीन तलाक के खिलाफ बिल पर अब यह कदम उठाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक के विरोध में लोकसभा से पारित किए बिल पर आपत्ति जताई है। बोर्ड ने कहा है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल का विरोध करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने लोकसभा में बिल पास होने के बाद कहा कि बोर्ड इस विधेयक को हटाने के लिए या इसमें संशोधन के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते होंगे, उठाएगा।

सज्जाद नोमानी ने इस मसले पर बोर्ड के संभावित कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बिल के विरोध में बोर्ड के पास कोर्ट जाने का ऑप्शन है लेकिन फिलहाल हम कोर्ट जाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। सरकार को इस मसले पर पहले बोर्ड को अपने विश्वास में लेना चाहिए था।"

नोमानी ने कहा, "आज सदन में तीन तलाक के खिलाफ बिल पर चर्चा के दौरान कईं बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र हुआ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पेश करते हुए बोर्ड का जिक्र किया। सत्ता पक्ष की एक महिला सांसद ने भी अपने भाषण में बोर्ड की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया। यानी सरकार बोर्ड की मान्यता को स्वीकार करती है। जब सरकार बोर्ड का महत्व जानती है तो उसे इस मसले पर पहले बोर्ड को विश्वास में लेना चाहिए था।"

गौरतलब है कि तीन तलाक को अपराध करार देने वाले इस विधेयक को सुबह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया था, जिस पर दिन भर चली बहस के बाद वोटिंग हुई और शाम को इसे पास कर दिया गया। अधिकतर सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें तीन संसोधन की मांग रखी थी, ओवैसी का प्रस्ताव 2 वोटों के मुकाबले 241 मतों के भारी अंतर से खारिज कर दिया गया, जबकि 4 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। ओवैसी के अलावा बीजेडी के भर्तुहरी माहताब, कांग्रेस की सुष्मिता देव और सीपीआईएम के ए संपथ ने फभी संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। ये सारे संशोधन प्रस्ताव बहुमत से खारिज कर दिए गए। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तीन तलाक बिल के पास होने की घोषणा की।

Created On :   28 Dec 2017 6:27 PM GMT

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