एनजीटी ने पैनल को गाजीपुर बूचड़खाने के संचालन पर विचार करने के लिए बैठक करने का दिया निर्देश

NGT directs panel to hold meeting to consider operation of Ghazipur slaughter house
एनजीटी ने पैनल को गाजीपुर बूचड़खाने के संचालन पर विचार करने के लिए बैठक करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली एनजीटी ने पैनल को गाजीपुर बूचड़खाने के संचालन पर विचार करने के लिए बैठक करने का दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदूषण नियंत्रण निकायों की एक संयुक्त समिति को गाजीपुर बूचड़खाने के संचालन पर विचार करने के लिए एक बैठक करने का निर्देश दिया है, जो पर्यावरण उल्लंघन के कारण मई में बंद हो गया था।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में कसाई भैंसों, भेड़ों और बकरियों का एकमात्र कानूनी बूचड़खाना बंद हो गया।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण 13 मई के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें ग्रीन कोर्ट ने अन्य हरित उल्लंघनों के बीच भूजल के अवैध निष्कर्षण पर बूचड़खाने पर रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 10 जुलाई को ईद-उल-जुहा आने के मद्देनजर सुविधा को बंद करने से जानवरों का अवैध वध होगा।

उसने यह भी कहा कि बूचड़खाने के काम नहीं करने के कारण, मांस की 70 प्रतिशत दुकानें बंद हो गई हैं, जिससे 60,000-80,000 श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की संयुक्त समिति को संशोधित सहमति शर्तों के अनुसार बूचड़खाने के संचालन पर विचार करने के लिए शीघ्र बैठक करने का निर्देश देते हुए पीठ ने सोमवार के आदेश में कहा, समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया। भूजल निकासी वैध वैधानिक अनुमतियों के अनुसार हो सकती है।

न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया, यदि बूचड़खाने के भीतर पूरे उपचारित पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एमसीडी द्वारा बागवानी आदि के लिए ऐसे उपचारित पानी के उपयोग के लिए एक उचित गंतव्य होना चाहिए, जो सहमति शर्तों का हिस्सा होना चाहिए। मांस आदि की धुलाई और पीने के प्रयोजनों के लिए केवल पीने योग्य पानी का उपयोग किया जाना चाहिए।

 

सॉर्स- आईएएनएस

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Created On :   5 July 2022 7:30 PM IST

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