NN Vohra clears ordinance advocating death for rapist of girls below 12

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को दो बेहद महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मंजूरी मिली है। इनमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान शामिल है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

राज्य में लागू हुए कानून
अध्यादेशों को बारे में जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर बाल यौन हिंसा रोकथाम अध्यादेश 2018 और जम्मू - कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 को गवर्नर एन एन वोहरा ने मंजूरी दे दी है। दोनों कानून तत्काल प्रभाव से राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में लागू कर दिए गए हैं। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखते हुए कानून में संशोधन किया गया है। 

क्या होंगे बदलाव?

  • कानून में संशोधन के बाद अब 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौती की सजा सुनाई जा सकती है।
  • 16 साल से कम उम्र की किशोरियों के साथ बलात्कार के लिए 20 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है।
  • बलात्कार के किसी मामले की जांच को दो महीने के अंदर पूरा करना होगा।
  • कोर्ट में मामले की सुनवाई को भी 6 महीने के अंदर खत्म करना होगा। 
  • अगर कार्रवाई में ज्यादा समय लगता है तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी देनी होगी। 

 

बता दें की हाल ही में केंद्र सरकार ने पोक्सो एक्ट में बदलाव कर रेपिस्ट को फांसी देने के प्रावधान को मंजूरी दी थी।

संशोधन के बाद क्या हुए बदलाव?

  • 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा।
  • 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा।
  • 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा।
  • सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा।
  • नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी।
  • रेप के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी।
  • महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल की गई है।
  • सरकारी वकीलों के नए पद घोषित किए जाएंगे।
  • नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
  • बलात्कार पीड़िता के लिए सभी थानों और अस्पतालों में फोरेंसिक किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • बलात्कार से जुड़े मामलों को समयबद्ध तरीके से निबटाने के लिए विशेष तौर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति होगी
  • हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बलात्कार से जुड़े मामलों के लिए विशेष फॉरेसिंग लैब बनाए जाएंगे।

 

Created On :   18 May 2018 12:05 AM IST

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