दिल्ली के 108 फुट ऊँचे बजरंगबली भी हो सकते हैं एयरलिफ्ट : हाईकोर्ट

Now the bajrangbali can also be airlift court said to delhi authorities
दिल्ली के 108 फुट ऊँचे बजरंगबली भी हो सकते हैं एयरलिफ्ट : हाईकोर्ट
दिल्ली के 108 फुट ऊँचे बजरंगबली भी हो सकते हैं एयरलिफ्ट : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में झंडेवालान और करोल बाग के बीच खड़ी हनुमान प्रतिमा भी अब अतिक्रमण कर रही है। इस प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर विचार करने को आदेश दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माणों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जिसके अंतर्गत हनुमान जी की यह बड़ी सी प्रतिमा भी आ गई है। कोर्ट ने दिल्ली अथॉरिटीज से कहा कि वे सेंट्रल दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए करोल बाग में लगी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करें। 

consider airlifting karol bagh's 108-feet hanuman statue to remove congestion, says delhi high court


कोर्ट के मुताबिक, इस प्रतिमा की वजह से आस-पास अवैध अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से सड़क पर भी भारी जाम लग जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रतिमा को शिफ्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसपर विचार करें। अथॉरिटीज चाहे तो वे इस संबंध में उपराज्यपाल से मीटिंग भी कर सकती है। कोर्ट के अनुसार, अमेरिका जैसे देशों में भी एयरलिफ्ट से कई ऊंची इमारतों को शिफ्ट किया जा चुका है।

हनुमान मंदिर

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सिविक अथॉरिटीज को यह दिखाना चाहिए कि एक स्थान पर भी कानून लागू किया जा सकता है, इससे शहर के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। कोर्ट में चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने इस पर जल्द विचार करने और अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट की ओर से यह सुझाव उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है, जिसके तहच करोल बाग इलाके में अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

Image result for झंडेवालान की हनुमान मूर्ति


बता दें कि यह मुद्दा तब प्रकाश में आया जब स्थानीय निकायों ने हाईकोर्ट से संबंधित इलाके के एक थाने से जुड़े आदेश में संशोधन की मांग की। आदेश में संशोधन करते हुए बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय कर दी। 

Created On :   21 Nov 2017 3:14 AM GMT

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