पटना उच्च न्यायालय सभी न्यायाधीशों के लिए एप्पल आईफोन खरीदेगा
- अग्रिम भुगतान नहीं
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना उच्च न्यायालय ने सभी न्यायाधीशों को एप्पल आईफोन 13 प्रो उपलब्ध कराने के लिए आपूर्तिकर्ताओं या अधिकृत डीलरों को आमंत्रित करते हुए एक टेंडर जारी किया है।
इस संबंध में 21 जून (मंगलवार) को पटना उच्च न्यायालय के विशेष कार्य अधिकारी कार्यालय से पत्र जारी किया गया।
टेंडर के अनुसार, प्रतिष्ठित फर्म, अधिकृत डीलर, आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता विशेष कार्य अधिकारी के कार्यालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में कोटेशन दाखिल कर सकते हैं।
बोलीकर्ता अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं।
नियम एवं शर्त के अनुसार पटना उच्च न्यायालय किसी भी प्रदाता कंपनी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा।
अदालत केवल उचित बैंकिंग प्रणाली (सीएफएमएस मोड) के माध्यम से भुगतान करेगी।
न्यायालय किसी भी समय बोलीदाताओं के आवेदन को रद्द करने का हकदार होगा। प्रदाता कंपनी के चयन के बाद, उसे न्यायाधीशों की आपूर्ति के लिए फोन के साथ तैयार रहना होगा।
एक एप्पल आईफोन 13 प्रो 256 जीबी वाले फोन की कीमत 1.38 लाख रुपये है।
पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल सहित 31 न्यायाधीश हैं।
सॉर्स-आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   23 Jun 2022 2:30 PM IST