पेंशन लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर ही निगम से जारी हो सकेगी पेंशन

Pension will be released from the corporation only after submission of life certificate to the pension beneficiaries
पेंशन लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर ही निगम से जारी हो सकेगी पेंशन
दिल्ली पेंशन लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर ही निगम से जारी हो सकेगी पेंशन
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  • पेंशन लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर ही निगम से जारी हो सकेगी पेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में दो साल बाद पेंशन लाभार्थी राहत की सांस ले सकते हैं। जल्द ही उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। निगम के अधिकारियों के मुताबिक, अब हर महीने पेंशन समय पर देना शुरू की जाएगी। निगम 2019 से खराब आर्थिक स्थिति के कारण पेंशन नहीं दे पा रहे था। दक्षिणी दिल्ली निगम में 45 हजार पेंशन के लाभार्थी हैं। वहीं एक निगम पार्षद अपने क्षेत्र में 450 लोगों को पेंशन देने की अनुशंसा कर सकता है।

हालांकि पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाणपत्र) देना जरूरी होगा। दरअसल, मंगलवार को स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग में भाजपा पार्षद सुरेश कुमार द्वारा जल्द पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देने की मांग कर रहे थे, इसके बाद निगम के एक अधिकारी द्वारा बताया स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में कहा गया कि अब निगम सितंबर माह से प्रतिमाह बिना किसी देरी के पेंशन जारी करने का फैसला किया है।

वहीं लाभार्थियों को राशि जारी हो चुकी है, लेकिन अब लाभार्थियों को लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि नजफगढ़ जोन में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। निगम पहले सभी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों से लाइफ सर्टिफिकेट लेगी, उसके बाद ही उनको पेंशन राशी जारी की जाएगी, क्योंकि जिन मामलों में गड़बड़ी सामने आई है, उस पर लोकायुक्त ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन कर्नल बी.के. ओबेरॉय ने बताया, हमने पेंशन जारी कर दिया है, अब तक फंड के आभाव में नहीं किया था। लेकिन अब हम हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तलाकशुदा, किन्नर, विधवा और वह व्यक्ति जो बेड से उठ नहीं सकता, वहीं जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, उन्हें निगम पेंशन देता है। यानी अब जिसके नाम पर पेंशन है, उसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इससे निगम को भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी कि जिसे पेंशन जा रही है, वह जीवित है या नहीं।

 

(आईएएनएस)

Created On :   29 Sept 2021 12:30 AM IST

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