कन्हैया देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश वाली याचिका खारिज

Petition directing Delhi government in Kanhaiya treason case dismissed
कन्हैया देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश वाली याचिका खारिज
कन्हैया देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश वाली याचिका खारिज
हाईलाइट
  • कन्हैया देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ वर्ष 2016 के देशद्रोह मामले को लेकर समयबद्ध अभियोजन को मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे सामान्य अनुरोध को लेकर ऐसा नहीं कर सकती।

निचली अदालत ने भी इस बाबत दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वकील शशांक देव सुधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

डीओ सुधी ने कहा कि तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति पर फैसला दिया जाना था, लेकिन यह मामला दिल्ली सरकार के पास एक साल से अधिक समय से लंबित है।

Created On :   24 Feb 2020 5:01 PM IST

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